श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) धन शोधन के मामले में पीएमएलए के तहत जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. संलग्न संपत्तियों में तीन आवासीय घर शामिल हैं. इनमें श्रीनगर स्थित गुपकार रोड वाला घर भी शामिल है.
यह मामला जेकेसीए को 2001 से 2011 तक मिले फंड के गलत इस्तेमाल का है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया था.
ईडी की जांच से बाद में खुलासा हुआ कि वित्तवर्ष 2005-2006 से 2011-2012 तक जेकेसीए को बीसीसीआई की ओर से 94.06 करोड़ रुपये दिए गए थे.
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने 2015 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.
पहले अब्दुल्ला से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2018 में पूछताछ की थी. सीबीआई ने अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.
इसके बाद ईडी ने भी अब्दुल्ला पर धनशोधन के मामले में जांच शुरू की. ईडी राज्य क्रिकेट संघ में हुए 113 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ कर चुकी है.
इससे पहले जेकेसीएन के फंड से 43.69 करोड़ रुपये के धन में हेराफेरी और आपराधिक साजिश के लिए सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित इनके व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
बयान में कहा गया, 'यह फंड जेकेसीए के तीन अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से लिए गए थे. हालांकि, जेकेसीए के नाम पर कई खाते खोले गए थे, जिसमें जिसमें फंड को स्थानांतरित किया गया. मौजूदा बैंक खातों के साथ इस तरह के अन्य बैंक खातों का उपयोग बाद में जेकेसीए की धनराशि का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था.'
अब्दुल्ला के अलावा एफआईआर में जेकेसीए के महासचिव सलीम खान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अहसान मिर्जा और जम्मू एवं कश्मीर बैंक के कार्यकारी बशीर अहमद मनशीर के नाम हैं. इन लोगों पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं.