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NaMo टीवी पर चुनाव आयोग की सख्ती, कंटेट हटाने का निर्देश

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Published : Apr 11, 2019, 10:33 PM IST

Updated : Apr 11, 2019, 10:43 PM IST

इसस पहले पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के जीवन पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी.

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नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने नमो टीवी से जुड़े अहम निर्देश दिए हैं. इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिना इजाजत नमो टीवी पर डाला गया कंटेट हटाने का निर्देश दिया है.

आयोग के निर्देश में कहा गया है कि बिना मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की इजाजत के कोई भी कंटेट नमो टीवी पर नहीं डाला जाए.

इससे पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय से इस बारे में जानकारी देने को कहा था कि प्रमाणन समिति ने कभी राजनीतिक सामग्री को मंजूरी दी थी या नहीं. चुनाव आयोग को दिये जवाब में, सीईओ कार्यालय ने कहा कि उन्हें भाजपा से सामग्री का पूर्व-प्रमाणन का अनुरोध प्राप्त हुआ था.

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चुनाव आयोग का बयान.

दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय (सीईओ) ने 'नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दिए जाने की बात स्वीकार की. आयोग ने कहा कि लोगो को मंजूरी दी गई लेकिन इसकी सामग्री को 'प्रमाणित' नहीं किया था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण मौजूद हैं.

इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली चुनाव कार्यालय ने 'नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दी, लेकिन जो सामग्री प्रमाणन के लिए सौंपी गई जिसमें प्रधानमंत्री के पुराने भाषण थे. यह महसूस किया गया कि चूंकि इसका प्रसारण पहले ही किया जा चुका है, उसे पूर्व-प्रमाणन की जरूरत नहीं है.' उन्होंने कहा कि दिल्ली सीईओ कार्यालय का जवाब इन बिन्दुओं पर केंद्रित है.

पिछले सप्ताह, चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी करके उससे 'नमो टीवी' पर रिपोर्ट मांगी थी. बताया गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि 'नमो टीवी' डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया विज्ञापन प्लेटफार्म है. इसे सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है.

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आयोग से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि मंत्रालय आचार संहिता के उल्लंघन पर चैनल पर रोक लगाए.

भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अनुसार, 'नमो टीवी' उस 'नमो एप' का हिस्सा है जिसे पार्टी संचालित करती है और इस डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास है.

बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर चुका है.

मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. ऐसे में आयोग ने फिल्म की रिलीज को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था.

नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने नमो टीवी से जुड़े अहम निर्देश दिए हैं. इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिना इजाजत नमो टीवी पर डाला गया कंटेट हटाने का निर्देश दिया है.

आयोग के निर्देश में कहा गया है कि बिना मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की इजाजत के कोई भी कंटेट नमो टीवी पर नहीं डाला जाए.

इससे पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय से इस बारे में जानकारी देने को कहा था कि प्रमाणन समिति ने कभी राजनीतिक सामग्री को मंजूरी दी थी या नहीं. चुनाव आयोग को दिये जवाब में, सीईओ कार्यालय ने कहा कि उन्हें भाजपा से सामग्री का पूर्व-प्रमाणन का अनुरोध प्राप्त हुआ था.

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चुनाव आयोग का बयान.

दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय (सीईओ) ने 'नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दिए जाने की बात स्वीकार की. आयोग ने कहा कि लोगो को मंजूरी दी गई लेकिन इसकी सामग्री को 'प्रमाणित' नहीं किया था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण मौजूद हैं.

इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली चुनाव कार्यालय ने 'नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दी, लेकिन जो सामग्री प्रमाणन के लिए सौंपी गई जिसमें प्रधानमंत्री के पुराने भाषण थे. यह महसूस किया गया कि चूंकि इसका प्रसारण पहले ही किया जा चुका है, उसे पूर्व-प्रमाणन की जरूरत नहीं है.' उन्होंने कहा कि दिल्ली सीईओ कार्यालय का जवाब इन बिन्दुओं पर केंद्रित है.

पिछले सप्ताह, चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी करके उससे 'नमो टीवी' पर रिपोर्ट मांगी थी. बताया गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि 'नमो टीवी' डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया विज्ञापन प्लेटफार्म है. इसे सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है.

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आयोग से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि मंत्रालय आचार संहिता के उल्लंघन पर चैनल पर रोक लगाए.

भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अनुसार, 'नमो टीवी' उस 'नमो एप' का हिस्सा है जिसे पार्टी संचालित करती है और इस डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास है.

बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर चुका है.

मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. ऐसे में आयोग ने फिल्म की रिलीज को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था.

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Last Updated : Apr 11, 2019, 10:43 PM IST
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