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तिहाड़ में ही रहेंगे पी चिदंबरम, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

आईएनएक्स मीडिया मामले तिहाड़ में बंद पी चिदंबरम की जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है.

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Published : Sep 30, 2019, 3:33 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 2:35 PM IST

पी चिदंबरम

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

पूर्व वित्त मंत्री तीन अक्टूबर तक सीबीआई की हिरासत में हैं. सीबीआई ने 21 अगस्त को यहां जोरबाग में उनके आवास से गिरफ्तार किया था. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगी थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की.

पढ़ें-आईएनएक्स मीडिया डील: कोर्ट ने चिदंबरम को 14 दिन के लिए जेल भेजा

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

पूर्व वित्त मंत्री तीन अक्टूबर तक सीबीआई की हिरासत में हैं. सीबीआई ने 21 अगस्त को यहां जोरबाग में उनके आवास से गिरफ्तार किया था. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगी थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की.

पढ़ें-आईएनएक्स मीडिया डील: कोर्ट ने चिदंबरम को 14 दिन के लिए जेल भेजा

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

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Last Updated : Oct 2, 2019, 2:35 PM IST
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