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INX मीडिया केस : चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवम्बर तक बढ़ी - P Chidambram

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवम्बर तक बढ़ा दी है.

आईएनएक्स मीडिया मामला
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Published : Nov 13, 2019, 4:58 PM IST

Updated : Nov 13, 2019, 5:34 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवम्बर तक बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया डील केस के ईडी मामले में चिदंबरम में आज चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाएगा.

पिछले 30 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चिदंबरम ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें : INX मीडिया मामला : चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि कुछ नए दस्तावेज मिले हैं, जिनके बारे में चिदंबरम से पूछताछ करनी है. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने ईडी हिरासत का विरोध करते हुए कहा था कि चिदंबरम की तबीयत खराब है और उन्हें हैदराबाद में पहले से उनका इलाज कर रहे डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए. उसके बाद ईडी को पूछताछ की इजाजत दी जानी चाहिए.

आपको बता दें कि पिछले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम की 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवम्बर तक बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया डील केस के ईडी मामले में चिदंबरम में आज चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाएगा.

पिछले 30 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चिदंबरम ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें : INX मीडिया मामला : चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि कुछ नए दस्तावेज मिले हैं, जिनके बारे में चिदंबरम से पूछताछ करनी है. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने ईडी हिरासत का विरोध करते हुए कहा था कि चिदंबरम की तबीयत खराब है और उन्हें हैदराबाद में पहले से उनका इलाज कर रहे डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए. उसके बाद ईडी को पूछताछ की इजाजत दी जानी चाहिए.

आपको बता दें कि पिछले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम की 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

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Last Updated : Nov 13, 2019, 5:34 PM IST
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