नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय से कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले पांच फरवरी के आदेश को निरस्त किए जाने का आग्रह किया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एजेंसी शारदा और रोज वैली पोंजी घोटाला मामलों में कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सके.
एजेंसी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करने वाले आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है जिससे कि ‘पोंजी घोटाला मामलों में बड़े षड्यंत्र के समूचे पहलू का खुलासा हो सके.’
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सीबीआई ने न्यायालय से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया कि वे अदालत के पूर्व के आदेशों का ‘अक्षरश’ पालन करें और सीबीआई जांच में कोई बाधा उत्पन्न न करें या मामलों की जांच कर रहे ‘एजेंसी के अधिकारियों को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने’ की कोशिश न करें.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ सीबीआई के आग्रह पर सोमवार को सुनवाई करने वाली है.