ETV Bharat / bharat

बाबरी विध्वंस केस : पूर्व सीएम कल्याण सिंह को समन जारी

अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए जाने के मामले में बीते नौ सितंबर को सीबाआई ने विशेष अदालत से इस मामले में कल्याण सिंह को तलब करने की मांग की थी. विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया है.

कल्याण सिंह
author img

By

Published : Sep 22, 2019, 8:12 AM IST

Updated : Oct 1, 2019, 1:08 PM IST

लखनऊ: अयोध्या के विवादित ढांचा को गिराए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने कल्याण सिंह को समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया है.

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बार के सदस्यों की सूचना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है. बार के सदस्यों का कहना था कि कल्याण सिंह अब राज्यपाल पद से सेवानिवृत हो चुके है.

बीते नौ सितंबर को सीबाआई ने विशेष अदालत से इस मामले में कल्याण सिंह को तलब करने की मांग की थी. यह कहते हुए कि कल्याण सिंह अब संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया जाए. इस मामले में उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल है. लेकिन राज्यपाल होने के नाते उन पर आरोप तय नहीं हो सका था.

तब विशेष अदालत ने सीबीआई से इस संदर्भ में प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने को कहा था. 11 सितंबर को सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल नहीं कर सकी. उसने कहा कि अभी उसे इस संदर्भ में मुख्यालय से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुयी है, लिहाजा उसे समय दिया जाए. 16 सितंबर को भी सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल करने मे असफल रही. साथ ही विशेष अदालत से एक बार फिर से समय की मांग की. 21 सितंबर को भी सीबीआई ने समय देने की मांग की.

30 मई, 2017 को इस आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार व विष्णु हरि डालमिया पर आईपीसी की धारा 120 बी (साजिश रचने) के तहत आरोप तय किया था. इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हो गयी.

पढ़ें-कल्याण सिंह को पेश करने के लिए CBI ने दी अर्जी

राज्यपाल होने के नाते कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका था. सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है. अब इस मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो रही है. अभियोजन की ओर से अब तक करीब 336 गवाह पेश किए जा चुके हैं.

19 अप्रैल, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी कर इस मामले की सुनवाई दो साल में पुरा करने का आदेश दिया था. हालाकि अभी हाल ही में न्यायालय ने यह अवधि नौ माह के लिए बढ़ा दी है. छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुए थे.

लखनऊ: अयोध्या के विवादित ढांचा को गिराए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने कल्याण सिंह को समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया है.

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बार के सदस्यों की सूचना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है. बार के सदस्यों का कहना था कि कल्याण सिंह अब राज्यपाल पद से सेवानिवृत हो चुके है.

बीते नौ सितंबर को सीबाआई ने विशेष अदालत से इस मामले में कल्याण सिंह को तलब करने की मांग की थी. यह कहते हुए कि कल्याण सिंह अब संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया जाए. इस मामले में उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल है. लेकिन राज्यपाल होने के नाते उन पर आरोप तय नहीं हो सका था.

तब विशेष अदालत ने सीबीआई से इस संदर्भ में प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने को कहा था. 11 सितंबर को सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल नहीं कर सकी. उसने कहा कि अभी उसे इस संदर्भ में मुख्यालय से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुयी है, लिहाजा उसे समय दिया जाए. 16 सितंबर को भी सीबीआई प्रमाणित तथ्य दाखिल करने मे असफल रही. साथ ही विशेष अदालत से एक बार फिर से समय की मांग की. 21 सितंबर को भी सीबीआई ने समय देने की मांग की.

30 मई, 2017 को इस आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार व विष्णु हरि डालमिया पर आईपीसी की धारा 120 बी (साजिश रचने) के तहत आरोप तय किया था. इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हो गयी.

पढ़ें-कल्याण सिंह को पेश करने के लिए CBI ने दी अर्जी

राज्यपाल होने के नाते कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका था. सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है. अब इस मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो रही है. अभियोजन की ओर से अब तक करीब 336 गवाह पेश किए जा चुके हैं.

19 अप्रैल, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी कर इस मामले की सुनवाई दो साल में पुरा करने का आदेश दिया था. हालाकि अभी हाल ही में न्यायालय ने यह अवधि नौ माह के लिए बढ़ा दी है. छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुए थे.

ZCZC
PRI GEN LGL NAT
.LUCKNOW LGD4
UP-COURT-LD KALYAN
Babri Masjid demolition case: Special CBI court issues summons to Kalyan Singh
(Eds: Adds details)
          Lucknow, Sep 20 (PTI) A special CBI court here on Saturday issued summons to former Uttar Pradesh chief minister and BJP leader Kalyan Singh, directing him to appear before it on September 27 in connection with the Babri Masjid demolition case.
          The court is conducting the trial of accused persons, including BJP leaders L K Advani, M M Joshi, Uma Bharti and others for allegedly conspiring to demolish the mosque at the disputed Ram Janmbhoomi-Babri Masjid site in Ayodhya.
          Taking note of the information given by the members of bar association that Singh's term as Rajasthan governor expired in the first week of this month, special judge S K Yadav passed the order on a pending application that the CBI had moved on September 9.
          After serving a full five-year term as governor, the 87-year-old leader, who was the Uttar Pradesh chief minister when the Babri Masjid was demolished in 1992, rejoined the BJP on September 9.
          The court had taken up the application and asked the CBI to produce papers that the term of Singh as the governor has expired. The Central Bureau of Investigation (CBI) had then sought time to produce the papers, saying it did not receive any documents from its headquarters.
          On the information given by the members of bar association, the court issued the summons to Singh for appearing before it on Friday.
          Moving the application, the CBI pleaded that Singh was chargesheeted in 1993. It further pleaded that the Supreme Court had in April 2017 said Singh could not be brought in as an accused to face trial due to the constitutional immunity granted to governors under Article 361 of the Constitution.
          The top court had, however, allowed the CBI to move for summoning of Singh as an accused as soon as he ceased to be the governor.
          All the accused are on bail in the case, which is being conducted on a day-to-day basis, on the directions of the apex court. PTI CORR NAV KJ
HMB
09220044
NNNN
Last Updated : Oct 1, 2019, 1:08 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.