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व्यापमं घोटाला : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सभी 31 आरोपी दोषी करार

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Published : Nov 21, 2019, 10:41 PM IST

पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी 31आरोपियों को दोषी माना है. आरोपियों को 25 नवम्बर को सजा सुनायी जाएगी.

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भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा- 2013 के मामले में कोर्ट ने सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है. आगामी 25 नवम्बर को इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया हैं, उनमें परीक्षार्थी, मिडिल मैन और परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले शामिल हैं.

सीबीआई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते विशेष लोक अभियोजन सतीश दिनकर.

विशेष लोक अभियोजन सतीश दिनकर ने बताया कि STF ने दतिया और भोपाल के परीक्षा केंद्रों से 6-6 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए और दूसरों की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार किया था.

इन आरोपियों की निशानदेही पर कुछ परीक्षार्थियों और दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक बड़े दलाल प्रदीप त्यागी को भी दोषी माना गया है, जो पहले ही एक मामले में पकड़ा जा चुका है.

पढ़ें- रक्षा मंत्रालय की कमेटी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बनीं मेंबर

बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान STF ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी को लेकर FIR दर्ज की थी, इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. इस मामले में सभी गवाहों और परीक्षार्थियों के बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया.

भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा- 2013 के मामले में कोर्ट ने सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है. आगामी 25 नवम्बर को इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया हैं, उनमें परीक्षार्थी, मिडिल मैन और परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले शामिल हैं.

सीबीआई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते विशेष लोक अभियोजन सतीश दिनकर.

विशेष लोक अभियोजन सतीश दिनकर ने बताया कि STF ने दतिया और भोपाल के परीक्षा केंद्रों से 6-6 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए और दूसरों की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार किया था.

इन आरोपियों की निशानदेही पर कुछ परीक्षार्थियों और दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक बड़े दलाल प्रदीप त्यागी को भी दोषी माना गया है, जो पहले ही एक मामले में पकड़ा जा चुका है.

पढ़ें- रक्षा मंत्रालय की कमेटी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बनीं मेंबर

बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान STF ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी को लेकर FIR दर्ज की थी, इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. इस मामले में सभी गवाहों और परीक्षार्थियों के बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया.

Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महा घोटाले में आज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है तो वही 25 नवंबर को इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। जिसमें परीक्षार्थी, मिडिल मेन और परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले शामिल हैं।
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व्यापम घोटाले के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है इसी के साथ 25 नवंबर को इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों में परीक्षार्थी मिडल मैन और परीक्षार्थियों की जगह पर परीक्षा देने वाले युवक शामिल है। विशेष लोक अभियोजन सतीश दिनकर ने बताया कि एसटीएफ ने दतिया और भोपाल के परीक्षा केंद्रों से छह-छह परीक्षार्थियों को नकल करते हुए और दूसरों की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार किया था इन आरोपियों की निशानदेही पर कुछ परीक्षार्थियों और दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था इस मामले में एक बड़े दलाल प्रदीप त्यागी को भी दोषी माना गया है हालांकि प्रदीप त्यागी पहले ही एक मामले में पकड़ा जा चुका है।

Conclusion:बता दें कि मध्यप्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की जांच के दौरान एसटीएफ ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी को लेकर एफ आई आर दर्ज की थी इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था इस मामले में सभी गवाहों और परीक्षार्थियों के बयान दर्ज होने के बाद आज करीब 5 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

बाइट- सतीश दिनकर, विशेष लोक अभियोजक अधिकारी।
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