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फर्जी दस्तावेजों पर वीजा लेकर कनाडा गया व्यक्ति 22 वर्ष बाद गिरफ्तार - अवैध आव्रजक गिरफ्तार

सीबीआई ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा प्राप्त कर कनाडा गए रूढ़राम नामक एक व्यक्ति इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Feb 27, 2020, 4:16 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 6:33 PM IST

नई दिल्ली : लगभग 22 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा प्राप्त कर कनाडा गए रूढ़राम नामक एक व्यक्ति को सीबीआई ने हाल में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया. वह वर्ष 1998 में कनाडा चले गए थे.

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक आव्रजन रैकेट मामले में सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने 2009 में राम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1998 में एक आव्रजन रैकेट का पर्दाफाश किया था, जो कनाडा उच्चायोग में आव्रजक कार्यक्रमों की अधिकारी प्रीति अहलूवालिया ग्रोवर की सहायता से चलाया जा रहा था.

इसे भी पढ़ें- सीबीआई ने J-K हथियार लाइसेंस मामले में 13 स्थानों पर की छापेमारी

एजेंसी ने अहलूवालिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था.

राम 25 फरवरी की सुबह अपने परिवार के साथ कनाडा के पासपोर्ट पर यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचा तो आव्रजन अधिकारियों ने सीबीआई को लंबित पड़े रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में सूचना दी, जिसके बाद एजेंसी के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया.

मामले में एक निचली अदालत ने 2017 में ग्रोवर को दोषी ठहराया था.

नई दिल्ली : लगभग 22 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा प्राप्त कर कनाडा गए रूढ़राम नामक एक व्यक्ति को सीबीआई ने हाल में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया. वह वर्ष 1998 में कनाडा चले गए थे.

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक आव्रजन रैकेट मामले में सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने 2009 में राम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1998 में एक आव्रजन रैकेट का पर्दाफाश किया था, जो कनाडा उच्चायोग में आव्रजक कार्यक्रमों की अधिकारी प्रीति अहलूवालिया ग्रोवर की सहायता से चलाया जा रहा था.

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एजेंसी ने अहलूवालिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था.

राम 25 फरवरी की सुबह अपने परिवार के साथ कनाडा के पासपोर्ट पर यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचा तो आव्रजन अधिकारियों ने सीबीआई को लंबित पड़े रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में सूचना दी, जिसके बाद एजेंसी के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया.

मामले में एक निचली अदालत ने 2017 में ग्रोवर को दोषी ठहराया था.

Last Updated : Mar 2, 2020, 6:33 PM IST
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