मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह जानने की कोशिश कि उसने घोटाले की मार झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं.
न्यायमूर्ति एस.सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की खंडपीठ बैंक के जमाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इन याचिकाओं में RBI की निकासी सीमा को चुनौती दी गई है.
RBI ने पीएमसी बैंक में कथित वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद नकद निकासी समेत अन्य प्रतिबंध लगा दिये थे.
सबसे पहले RBI ने निकासी की सीमा छह महीने के लिए केवल 1000 रुपये तय की थी , जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये और फिर बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था. पीठ ने सोमवार को कहा कि वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि RBI ने इस मामले में क्या किया है.
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अदालत ने कहा , 'RBI को इस बैंक के सभी कामों की जानकारी है. RBI बैंकों का बैंक है और इस तरह के मुद्दों के लिए विशेषज्ञ निकाय है. हम आरबीआई के काम में बाधा नहीं डालना चाहते और न ही उसके अधिकारों को कम करना चाहते हैं.'
न्यायालय ने कहा कि इस तरह के वित्तीय मामलों में RBI ही न्यायाधीश होगा , न कि अदालत. अदालत ने RBI को हफलनामा जमा करने का निर्देश दिया है और मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 नवम्बर की तारीख तय की है.
न्यायालय ने इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार किया है. एक याचिकाकर्ता ने न्यायालय से ग्राहकों को अपने लॉकरों का उपयोग करने की अनुमति देने का आरबीआई को निर्देश देने मांग की थी.
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हालांकि पीठ ने किसी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा ,'हम लॉकर तक पहुंच की अनुमति नहीं दे सकते. हम या फिर कोई भी आरबीआई को कार्रवाई करने से कैसे रोक सकते हैं? ' अगर आरबीआई कहता है कि ' बैंक से दूर रहें ', तो ऐसा करें.' अदालत ने कहा कि जमाकर्ता अगर चाहें तो बैंक पर मुकदमा कर सकते हैं.
पीठ ने कहा कि वकीलों को जमाकर्ताओं को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए कि अदालत उनकी मदद करेगी. न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा , 'अदालतें जादूगर नहीं है. जमाकर्ताओं को झूठी उम्मीद न दें.'