नई दिल्ली/अमरावती : आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 'आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक' पारित कर दिया. इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है.
बता दें, शुक्रवार को प्रस्तावित किए गए इस नए कानून का नाम 'आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019' रखा गया है.
गौरतलब है कि हाल ही में पड़ोसी राज्य तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था और यह विधेयक पीड़िता को दी गई श्रद्धांजलि है.
गृह राज्य मंत्री एम सुचरिता ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने 'क्रांतिकारी' बताया है.