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एयरसेल-मैक्सिस मामला : ईडी व सीबीआई ने दाखिल की जांच की स्थिति पर रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्थिति की रपट दाखिल की. जानें विस्तार से..

पी. चिदंबरम
पी. चिदंबरम
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Published : Feb 14, 2020, 5:24 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 8:30 AM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्थिति की रपट दाखिल की. ईडी ने कहा है कि इस मामले में अब भी सक्रियता से जांच जारी है. वहीं सीबीआई ने बताया कि जांच के संबंध में एक न्यायिक अनुरोध पत्र मलेशिया भेजा गया है और उसे वहां से जवाब मिलने का इंतजार है.

अदालत ने 31 जनवरी को एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई फिर शुरू की. इससे पहले पिछले साल पांच सितंबर को अदालत ने सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों की ओर से बार-बार सुनवाई टालने के अनुरोध किए गए थे.

ईडी और सीबीआई मामले में इस बात की जांच कर रही हैं कि 2006 में जब कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, तब उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी कैसे दिलवाई?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि पी. चिदंबरम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मंजूरियां दिलाईं और इसमें लेनदेन हुआ.

ये भी पढ़ें- केजरीवाल का शपथ ग्रहण : पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सात सांसद आमंत्रित

अदालत ने पांच सितंबर को चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत की अर्जी भी मंजूर कर ली थी. इस मंजूरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत चार मार्च को सुनवाई करेगी.

अदालत ने 28 जनवरी को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दोनों एजेंसियों से जांच की मौजूदा स्थिति पर रपट दाखिल करने के लिए कहा था.

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्थिति की रपट दाखिल की. ईडी ने कहा है कि इस मामले में अब भी सक्रियता से जांच जारी है. वहीं सीबीआई ने बताया कि जांच के संबंध में एक न्यायिक अनुरोध पत्र मलेशिया भेजा गया है और उसे वहां से जवाब मिलने का इंतजार है.

अदालत ने 31 जनवरी को एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई फिर शुरू की. इससे पहले पिछले साल पांच सितंबर को अदालत ने सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों की ओर से बार-बार सुनवाई टालने के अनुरोध किए गए थे.

ईडी और सीबीआई मामले में इस बात की जांच कर रही हैं कि 2006 में जब कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, तब उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी कैसे दिलवाई?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि पी. चिदंबरम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मंजूरियां दिलाईं और इसमें लेनदेन हुआ.

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अदालत ने पांच सितंबर को चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत की अर्जी भी मंजूर कर ली थी. इस मंजूरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत चार मार्च को सुनवाई करेगी.

अदालत ने 28 जनवरी को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दोनों एजेंसियों से जांच की मौजूदा स्थिति पर रपट दाखिल करने के लिए कहा था.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 16:41 HRS IST

  • एयरसेल-मैक्सिस मामला: ईडी, सीबीआई ने दाखिल की जांच की स्थिति रपट

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्थिति की रपट दाखिल की। ईडी ने कहा है कि इस मामले में अभी भी सक्रियता से जांच जारी है वहीं केंसीबीआई ने बताया कि जांच के संबंध में एक न्यायिक अनुरोध-पत्र मलेशिया भेजा गया है और उसे वहां से उसका जवाब मिलने का इंतजार है।

अदालत ने 31 जनवरी को एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई फिर शुरू की। इससे पहले पिछले साल पांच सितंबर को अदालत ने सुनवायी अनिश्चित काल के लिए टाल दी थी क्यों कि दोनों जांच एजेंसियों की ओर से बार-बार सुनवाई टालने के अनुरोध किए गए थे।

ईडी और सीबीआई मामले में इस बात की जांच कर रही हैं कि 2006 में जब कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, तब उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी कैसे दिलवाई?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि पी. चिदंबरम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मंजूरियां दिलायीं और इसमें लेनदेन हुआ।

अदालत ने पांच सितंबर चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत की अर्जी भी मंजूर कर ली थी। इस मंजूरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है जिस पर अदालत चार मार्च को सुनवाई करेगी।

अदालत ने 28 जनवरी को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दोनों एजेंसियों से जांच की मौजूदा स्थिति पर रपट दाखिल करने के लिए कहा था।
 

Conclusion:
Last Updated : Mar 1, 2020, 8:30 AM IST
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