गुवाहाटी : असम में तीन साल पहले विदेशी घोषित किए गए 18 नागरिकों को रिहा कर दिया गया है. ये लोग असम के गोलपारा में स्थित एक हिरासत शिविर में कैद थे. यह जानकारी 21 नवम्बर को एक पुलिस अधिकारी ने दी.
उनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई में दिए गए आदेश पर किया गया. कोर्ट ने कहा था कि जो लोग विदेशी ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए थे और तीन साल और उससे अधिक समय शिविरों में हिरासत में रहने वाले लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए.
विदेशी न्यायाधिकरण ने जिन 18 लोगों को रिहा किया है, उनमें से बारपेटा से आठ, बोंगईगांव से छह, चिरांग से दो, और दक्षिण सल्मार और कोकराझार जिले से एक-एक लोग शामिल हैं.
भारतीय नागरिकों द्वारा दिए गए दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर इन्हें रिहाई प्रदान की गई है. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए आदेश के अनुसार रिहा किए गए लोगों के बायोमैट्रिक विवरण भी लिए जाएंगे.
रिहा किए गए लोगों में निबरन बर्मन (60), असिरुद्दीन (60), जलाल उद्दीन (50), चारी शेख (66), मणिकंजन बीबी (54), अजबहार अली (55) और अली अकबर (55) ,सहित 11 अन्य लोग शामिल हैं.
बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम सूची के प्रकाशन के पहले 26 अगस्त को 10 घोषित विदेशी नागरिकों को गोलपारा हिरासत शिविर से रिहा किया गया था.
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गौरतलब है कि असम जिला कारागार के अलावा छह अन्य हिरासत शिविर बनाए गए हैं. जो कि गोलपारा, कोकराझार, तेजपुर, डिबरूगढ़, जोरहट, और सिलचर में स्थित है. इन केंद्रों में विदेशी घोषित किए गए नागरिक हिरासत में बंद हैं.