ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बेगूसराय कोर्ट में होना होगा हाजिर, जानें क्या है पूरा मामला - बेगूसराय कोर्ट

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Congress Leader Kanhaiya Kumar) मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. दरअसल, बेगूसराय कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में समन जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर..

Kanhaiya Kumar
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
author img

By

Published : Mar 29, 2022, 7:40 PM IST

बेगूसराय: बेगूसराय कोर्ट ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Summons issued to Kanhaiya Kumar) को समन जारी किया है. दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जब कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, तब एक घर पर सीपीआई का झंडा लगे रहने पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला बछवाड़ा में दर्ज कराया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन किया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार पांडेय ने सुनवाई करते हुए कन्हैया कुमार को समन जारी किया है. उन्होंने आईपीसी की धारा 188, 171(H) और बिहार लोक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धारा 3(3) के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी.

पढ़ें: छात्रों, नागरिकों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, बछवाड़ा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कमलेश कुमार राय ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर यह केस दर्ज कराया था. कन्हैया कुमार उस समय सीपीआई प्रत्याशी के तौर पर बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव के दौरान 26 अप्रैल 2019 को रूदौली गांव में कर्पूरी स्थान सार्वजनिक भवन की दीवार पर कन्हैया कुमार का एक पोस्टर लगा मिला, जो आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन था. सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रभात कुमार कमल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद कन्हैया कुमार को समन जारी किया है.

बेगूसराय: बेगूसराय कोर्ट ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Summons issued to Kanhaiya Kumar) को समन जारी किया है. दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जब कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, तब एक घर पर सीपीआई का झंडा लगे रहने पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला बछवाड़ा में दर्ज कराया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन किया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार पांडेय ने सुनवाई करते हुए कन्हैया कुमार को समन जारी किया है. उन्होंने आईपीसी की धारा 188, 171(H) और बिहार लोक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धारा 3(3) के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी.

पढ़ें: छात्रों, नागरिकों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, बछवाड़ा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कमलेश कुमार राय ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर यह केस दर्ज कराया था. कन्हैया कुमार उस समय सीपीआई प्रत्याशी के तौर पर बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव के दौरान 26 अप्रैल 2019 को रूदौली गांव में कर्पूरी स्थान सार्वजनिक भवन की दीवार पर कन्हैया कुमार का एक पोस्टर लगा मिला, जो आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन था. सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रभात कुमार कमल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद कन्हैया कुमार को समन जारी किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.