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लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला - bail plea of Lalu Yadav rejected

लालू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. लालू प्रसाद की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई की गई.

लालू यादव की जमानत याचिका
लालू यादव की जमानत याचिका
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Published : Feb 19, 2021, 4:49 PM IST

Updated : Feb 19, 2021, 5:07 PM IST

रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुनाया. बता दें कि लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने उनकी सजा अवधि से जुड़े सारे कागजात कोर्ट के सामने रखे.

हाई कोर्ट ने दो महीने के बाद फिर से याचिका देने की बात कही है. सीबीआई का कहना है कि सजा मिलने के बाद लालू यादव दो महीने तक जेल से बाहर रहे थे, जिसे सजा काटने की अविध में नहीं जोड़ा जा सकता है. हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई. उनकी ओर से बताया गया कि, आधी सजा पूरी कर ली गई है. इस पर अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लिए जाने से संबंधित निचली अदालत की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश करने को कहा था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष अदालत से उन्हें 7 साल की सजा दी गई है.

जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी हो रही है सुनवाई

वहीं जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में दायर याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है. पूर्व में हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स से जानकारी मांगी थी, लेकिन रिम्स की ओर से अदालत में यह जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें एक मौका देते हुए फिर से लालू प्रसाद की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था.

रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुनाया. बता दें कि लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने उनकी सजा अवधि से जुड़े सारे कागजात कोर्ट के सामने रखे.

हाई कोर्ट ने दो महीने के बाद फिर से याचिका देने की बात कही है. सीबीआई का कहना है कि सजा मिलने के बाद लालू यादव दो महीने तक जेल से बाहर रहे थे, जिसे सजा काटने की अविध में नहीं जोड़ा जा सकता है. हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई. उनकी ओर से बताया गया कि, आधी सजा पूरी कर ली गई है. इस पर अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लिए जाने से संबंधित निचली अदालत की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश करने को कहा था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष अदालत से उन्हें 7 साल की सजा दी गई है.

जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी हो रही है सुनवाई

वहीं जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में दायर याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है. पूर्व में हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स से जानकारी मांगी थी, लेकिन रिम्स की ओर से अदालत में यह जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें एक मौका देते हुए फिर से लालू प्रसाद की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था.

Last Updated : Feb 19, 2021, 5:07 PM IST
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