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बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लिया स्वत: संज्ञान, तीन दिनों में मांगा जवाब - स्वत: संज्ञान

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कोविड से संबंधित मुद्दों जैसे (रेमेडिसविर, ऑक्सीजन) के लिए हो रही मारामारी पर मुकदमे का स्वतः संज्ञान लिया है. साथ ही अब तक किए गए उपायों के बारे में भी न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है.

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ
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Published : Apr 26, 2021, 4:06 PM IST

Updated : Apr 26, 2021, 4:21 PM IST

औरंगाबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या यह सच है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है. इस सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब दिया कि शनिवार और रविवार को टीके नहीं थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लिया स्वत: संज्ञान, तीन दिनों में मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लिया स्वत: संज्ञान, तीन दिनों में मांगा जवाब

यह भी पढ़ें-कोरोना से मची हाहाकार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, दर्ज होना चाहिए हत्या का केस: हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर, एसपी, नगर निगमों और जिलों के कलेक्टरों को औरंगाबाद बेंच के अधिकार क्षेत्र और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव को 29 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

औरंगाबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या यह सच है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है. इस सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब दिया कि शनिवार और रविवार को टीके नहीं थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लिया स्वत: संज्ञान, तीन दिनों में मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लिया स्वत: संज्ञान, तीन दिनों में मांगा जवाब

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बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर, एसपी, नगर निगमों और जिलों के कलेक्टरों को औरंगाबाद बेंच के अधिकार क्षेत्र और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव को 29 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

Last Updated : Apr 26, 2021, 4:21 PM IST
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