औरंगाबाद : महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान तेज करने के लिए अधिकारियों ने उन ऑटोरिक्शा को जब्त करने के आदेश दिए हैं, जिनके चालकों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है. सोमवार देर रात जिला कलेक्टर सुनील चव्हाण की ओर से इस संबंधी में आदेश जारी किया गया है.
जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेशानुसार, यात्रा संचालक अब उन यात्रियों को टिकट नहीं बेच सकते हैं, जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली है. यह आदेश 25 नवंबर से प्रभावी होगा. मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद जिला टीकाकरण के मामले में पीछे चल रहा है.
जिला कलेक्टर ने इस महीने की शुरुआत में कम टीकाकरण दर वाले जिलों के कलेक्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, औरंगाबाद जिले में कुल 32,24,677 लक्षित जनसंख्या में से 22 नवंबर तक 64.36 प्रतिशत लोगों ने टीके की पहली खुराक ली है और 27.8 प्रतिशत ने दूसरी खुराक ली है.
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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि अगर ऑटोरिक्शा चालक टीके की पहली खुराक भी नहीं लिए पाए गए तो संबंधित अधिकारी ऑटोरिक्शा जब्त करेंगे और जुर्माना लगाएंगे.
जिला प्रशासन ने इससे कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश दिया था कि उन लोगों को पेट्रोल न बेचा जाए, जिन्होंने अब तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली है. अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से टीकाकरण के मामले में 26वें स्थान पर है.
(पीटीआई-भाषा)