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Assam News: शांतिपूर्ण सार्वजनिक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी में धारा 144 लागू

असम में जनता के शांतिपूर्ण आंदोलन और पुलिस आयुक्तालय असम के गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है.

144 imposed in Guwahati
गुवाहाटी में धारा 144 लागू
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Published : May 21, 2023, 3:36 PM IST

गुवाहाटी: असम सरकार ने शांतिपूर्ण सार्वजनिक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी में धारा 144 लागू कर दी है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली द्वारा जारी आदेश में पुलिस आयुक्तालय में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर रोक लगा दी गई है.

गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) इमदाद अली ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी के तीन पुलिस जिलों को कवर करते हुए पूरे पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस और नारेबाजी करने पर रोक लगा दी है. आदेश में डीसीपी ने कहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ व्यक्तियों या समूह के द्वारा यातायात को बाधित करने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि यह आशंका है कि आराजक तत्व पुलिस आयुक्तालय गुवाहाटी के किसी भी हिस्से में आंदोलन या प्रदर्शन लगाने की योजना बना रहे हैं. इससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है और जनता के शांतिपूर्ण आंदोलन, यातायात और स्थानीय निवासियों की सामान्य गतिविधियों और उपर्युक्त क्षेत्र में कार्यालयों के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Assam News : 'लेडी सिंघम' की मौत मामले की जांच CBI करेगी, दो जिले के एसपी बदले

इमदाद अली ने कहा कि जनता की शांतिपूर्ण आवाजाही, यातायात और स्थानीय निवासियों की सामान्य गतिविधियों और कार्यालयों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना आवश्यक है. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है. आदेश में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय गुवाहाटी के 3 (तीन) पुलिस जिलों को कवर करते हुए पूरे गुवाहाटी क्षेत्र में 5 व्यक्तियों और जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगा दी है.

(एएनआई)

गुवाहाटी: असम सरकार ने शांतिपूर्ण सार्वजनिक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी में धारा 144 लागू कर दी है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली द्वारा जारी आदेश में पुलिस आयुक्तालय में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर रोक लगा दी गई है.

गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) इमदाद अली ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी के तीन पुलिस जिलों को कवर करते हुए पूरे पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस और नारेबाजी करने पर रोक लगा दी है. आदेश में डीसीपी ने कहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ व्यक्तियों या समूह के द्वारा यातायात को बाधित करने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि यह आशंका है कि आराजक तत्व पुलिस आयुक्तालय गुवाहाटी के किसी भी हिस्से में आंदोलन या प्रदर्शन लगाने की योजना बना रहे हैं. इससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है और जनता के शांतिपूर्ण आंदोलन, यातायात और स्थानीय निवासियों की सामान्य गतिविधियों और उपर्युक्त क्षेत्र में कार्यालयों के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है.

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इमदाद अली ने कहा कि जनता की शांतिपूर्ण आवाजाही, यातायात और स्थानीय निवासियों की सामान्य गतिविधियों और कार्यालयों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना आवश्यक है. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है. आदेश में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय गुवाहाटी के 3 (तीन) पुलिस जिलों को कवर करते हुए पूरे गुवाहाटी क्षेत्र में 5 व्यक्तियों और जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगा दी है.

(एएनआई)

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