नगांव (असम): मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) कैडर आरके होपिंगसन को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस संबंध में नगांव जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाए फैसले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया. बताया जाता है कि होपिंगसन के खिलाफ मामला 25 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था.
इसमें नगांव के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ध्रुबा बोरा ने नेतृत्व में एक पुलिस टीम के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसे नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया था. वहीं होपिंगसन गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते समय पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गया था. इसके बाद उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था. वहीं नगांव सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. वहीं मामले में कालियाबोर उपखंड के तत्कालीन पुसि अधिकारी मृणमय दास द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था. इसी मामले में नगांव जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने होपिंगसन को मादक पदार्थों की तस्करी मामले में दो दशक के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
वहीं होपिंगसन की गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी ध्रुबा बोरा को तब से गुवाहाटी में पुलिस उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया है. दूसरी तरफ होपिंगसन पर अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है. यह भी पता चला है कि होपिगसन ने एनएससीएन (आईएम) के भीतर डिप्टी कमांडर का पद संभाला था. नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ नगांव जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत का कड़ा रुख समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए खतरा पैदा करने वाली आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है.
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