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धार के भोजशाला में मौजूद मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में याचिका स्वीकृत, संबंधित पक्षों को नोटिस - भोजशाला में मौजूद मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में

इंदौर हाई कोर्ट में धार के भोजशाला में मौजूद मंदिर को लेकर एक याचिका दायर की गई है. बता दें कि इसको लेकर काफी दिनों से याचिका इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष रखी हुई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Petition approved in the High Court) (Case of temple in Bhojshala of Dhar) (Notice to the parties concerned)

indore high court bench
इंदौर हाईकोर्ट बेंच
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Published : May 11, 2022, 7:42 PM IST

इंदौर। इंदौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर धार में भोजशाला मंदिर का विवाद काफी सालों से चला आ रहा है. इस पूरे विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई. याचिका के माध्यम से यह बात कोर्ट के समक्ष रखी गई कि वह मंदिर परिसर हिंदुओं को पूर्ण रूप से दे दिया जाए. साथ ही मंदिर परिसर के अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें रोका जाए.

  • Today petition for freedom of Bhojshala has been admitted and notice has been issued to the ASI by the Hon’ble High court. pic.twitter.com/Bo9iaTv90q

    — Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) May 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

याचिका में भोजशाला की 33 फोटो : इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री, कुलदीप तिवारी, मोहित गर्ग ,आशीष गोयल सुनील शाश्वत, रोहित खंडेलवाल हैं. न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग, कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किए हैं. याचिका में भोजशाला की 33 फोटो दाखिल की गई हैं. इसमें देवी देवताओं के चित्र व संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं.

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अब जवाब का इंतजार : याचिका में वाग देवी की प्रतिमा जोकि लंदन स्थित संग्रहालय में रखी हुई है, उसे वापस लाने की भी मांग की गई है. इस बारे में याचिकाकर्ता अंजना अग्निहोत्री ने बताया कि न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि अब आगे आने वाले दिनों में कोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाता है, इस पर सबकी नजरें हैं.

(Petition approved in the High Court) (Case of temple in Bhojshala of Dhar) (Notice to the parties concerned)

इंदौर। इंदौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर धार में भोजशाला मंदिर का विवाद काफी सालों से चला आ रहा है. इस पूरे विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई. याचिका के माध्यम से यह बात कोर्ट के समक्ष रखी गई कि वह मंदिर परिसर हिंदुओं को पूर्ण रूप से दे दिया जाए. साथ ही मंदिर परिसर के अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें रोका जाए.

  • Today petition for freedom of Bhojshala has been admitted and notice has been issued to the ASI by the Hon’ble High court. pic.twitter.com/Bo9iaTv90q

    — Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) May 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

याचिका में भोजशाला की 33 फोटो : इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री, कुलदीप तिवारी, मोहित गर्ग ,आशीष गोयल सुनील शाश्वत, रोहित खंडेलवाल हैं. न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग, कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किए हैं. याचिका में भोजशाला की 33 फोटो दाखिल की गई हैं. इसमें देवी देवताओं के चित्र व संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं.

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अब जवाब का इंतजार : याचिका में वाग देवी की प्रतिमा जोकि लंदन स्थित संग्रहालय में रखी हुई है, उसे वापस लाने की भी मांग की गई है. इस बारे में याचिकाकर्ता अंजना अग्निहोत्री ने बताया कि न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि अब आगे आने वाले दिनों में कोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाता है, इस पर सबकी नजरें हैं.

(Petition approved in the High Court) (Case of temple in Bhojshala of Dhar) (Notice to the parties concerned)

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