प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस गौतम चौधरी को रेल यात्रा के दौरान जरूरी सुविधाएं नहीं मिली, जिसके बाद नाराज जज की तरफ से रेलवे के आलाधिकारियों को नोटिस भेजकर घटना से अवगत करवाया गया. इसी के साथ उस ट्रेन में मौजूद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाई करने के लिए शिकायत की गई है. इसी के साथ दोषी रेलवे कर्मियों और जीआरपी व पेंट्रीकार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई इसकी जानकारी भी हाईकार्ट को देने के निर्देश दिए गए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी पत्नी के साथ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से प्रयागराज आ रहे थे. उस दौरान ट्रेन तीन घंटे लेट हो गयी. ट्रेन लेट होने के बाद जज साहब को लगातार असुविधाओं का सामना करना पड़ा जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले की जानकारी देते हुए रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिए. इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकाल की तरफ से रेलवे के जीएम समेत अन्य जिम्मेदार लोगों को नोटिस भेजकर सम्बंधित कर्मचारियों से कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के सिलसिले में जवाब मांग कर उस जवाब से हाईकोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव की तरफ से उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को नोटिस भेजकर जस्टिस की शिकायत से अवगत करवाया गया है और उसका जवाब देने का भी निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा हुआ है कि जज साहब 8 जुलाई को पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच से आ रहे थे. ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाने के बाद जज साहब की तरफ से नाश्ते की व्यवस्था के लिए पैंट्री कार में संपर्क किया गया लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद पैंट्रीकार की तरफ से जज साहब के लिए नाश्ता पानी नहीं भेजा गया.
यही नहीं जज साहब की तरफ पैंट्री कार मैनेजर को फोन करवाया गया उसके बावजूद वो मैनेजर राज त्रिपाठी जज साहब के पास तक नहीं गया. यही नहीं जज साहब की शिकायत के बावजूद टीटीई और जीआरपी वाले भी जज साहब से उनकी समस्या जानने नहीं गए. नोटिस के अंत में लिखा हुआ है कि टीटीई, जीआरपी और पेंट्रीकार वाले जज साहब की समस्या जानने के लिए उनके पास तक नहीं गए. अपने कार्य के प्रति इस तरह की गम्भीर लापरवाही बरतने वाले रेलवे कर्मियों के खिलाफ रेलवे की तरफ से क्या कार्यवाई की जाए. इसी के साथ लापरवाही बरतने वाले ऐसे रेल कर्मियों के खिलाफ रेलवे की तरफ से जो भी कार्यवाई की गयी हो उसकी जानकारी से हाईकार्ट को अवगत करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ेंः गोल्डन टेंपल ट्रेन में आतंकी होने की सूचना से हड़कंप