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कोविड-19 मामलों में वृद्धि, सरकार ने शब-ए-बारात सभाओं पर लगाया प्रतिबंध

गुजरात में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर शब-ए-बारात के अवसर पर मस्जिदों और अन्य स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिसूचना में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आग्रह किया गया है.

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Published : Mar 26, 2021, 11:49 AM IST

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गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को 28 मार्च को मनाई जाने वाली शब-ए-बारात के लिए मस्जिदों और अन्य स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया.

एक अधिसूचना में, गुजरात के गृह विभाग ने कहा कि शब-ए-बारात के अवसर पर लोग रातों में काफी संख्या में मस्जिदों और अन्य स्थानों पर एकत्रित होते हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसी स्थिती में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. सभाओं के आयोजन के कारण और भी अधिक मामले बढ़ने की संभावना है. इसलिए यह जरुरी है कि लोग शब-ए-बारात के लिए मस्जिदों और अन्य स्थानों पर इकट्ठा न हों.

अधिसूचना में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आग्रह किया गया है.

पढ़ें : कोरोना का असर : गुजरात में नहीं मनेगी होली, केवल होलिका दहन की अनुमति

गुजरात में बृहस्पतिवार को कोरोना के 1.961 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 22 मार्च के बाद से चौथे दिन सबसे बड़ा उछाल है. गुजरात में कुल 2,94,130 मामले दर्ज किए गए हैं.

इससे पहले गुजरात सरकार ने बुधवार को होली को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए थे. गुजरात सरकार ने कहा था कि होली सीमित लोगों के साथ घर में ही मनाए, होली के दिन किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह पर रोक होगा

गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को 28 मार्च को मनाई जाने वाली शब-ए-बारात के लिए मस्जिदों और अन्य स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया.

एक अधिसूचना में, गुजरात के गृह विभाग ने कहा कि शब-ए-बारात के अवसर पर लोग रातों में काफी संख्या में मस्जिदों और अन्य स्थानों पर एकत्रित होते हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसी स्थिती में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. सभाओं के आयोजन के कारण और भी अधिक मामले बढ़ने की संभावना है. इसलिए यह जरुरी है कि लोग शब-ए-बारात के लिए मस्जिदों और अन्य स्थानों पर इकट्ठा न हों.

अधिसूचना में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आग्रह किया गया है.

पढ़ें : कोरोना का असर : गुजरात में नहीं मनेगी होली, केवल होलिका दहन की अनुमति

गुजरात में बृहस्पतिवार को कोरोना के 1.961 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 22 मार्च के बाद से चौथे दिन सबसे बड़ा उछाल है. गुजरात में कुल 2,94,130 मामले दर्ज किए गए हैं.

इससे पहले गुजरात सरकार ने बुधवार को होली को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए थे. गुजरात सरकार ने कहा था कि होली सीमित लोगों के साथ घर में ही मनाए, होली के दिन किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह पर रोक होगा

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