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निचली और अधीनस्थ अदालतों में करीब चार करोड़ मामले लंबित: सरकार

विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि मौजूदा समय में देश में निचली और अधीनस्थ अदालतों में करीब चार करोड़ मामले लंबित हैं.

किरेन रिजिजू
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Published : Aug 4, 2021, 4:35 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि मौजूदा समय में देश की निचली और अधीनस्थ अदालतों में करीब चार करोड़ मामले लंबित हैं. विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बीजू जनता दल के सदस्य अनुभव मोहंती के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया, 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर 30 जुलाई, 2021 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, निचली और अधीनस्थ अदालतों में 3,93,21,607 मामले लंबित हैं.'

ये भी पढ़ें - राज्य सभा में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित

रिजिजू ने यह भी कहा, 'मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है. विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में सरकार की भूमिका नहीं होती है.'

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि मौजूदा समय में देश की निचली और अधीनस्थ अदालतों में करीब चार करोड़ मामले लंबित हैं. विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बीजू जनता दल के सदस्य अनुभव मोहंती के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया, 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर 30 जुलाई, 2021 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, निचली और अधीनस्थ अदालतों में 3,93,21,607 मामले लंबित हैं.'

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रिजिजू ने यह भी कहा, 'मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है. विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में सरकार की भूमिका नहीं होती है.'

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

(पीटीआई-भाषा)

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