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ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, इलाहाबाद HC का आदेश - ज्ञानवापी मस्जिद केस लाइव अपडेट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा में ज्ञानवापी की तरह ही वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया है. उस परिसर की वीडियोग्राफी होगी, जिसमें वादी-प्रतिवादी, जिला प्रशासनिक अधिकारी समेत सर्वे कमिश्नर का पूरा एक पैनल होगा.

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ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे
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Published : Aug 29, 2022, 2:25 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 5:21 PM IST

मथुरा: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं. मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिए हैं. जिला अदालत को चार महीनों के भीतर वीडियोग्राफी सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करना होगा. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा. सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से मथुरा जिला जज को दिया गया है. बता दें कि लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया था. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई. कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.

मथुरा: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं. मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिए हैं. जिला अदालत को चार महीनों के भीतर वीडियोग्राफी सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करना होगा. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा. सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से मथुरा जिला जज को दिया गया है. बता दें कि लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया था. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई. कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.

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Last Updated : Aug 29, 2022, 5:21 PM IST
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