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Air India Urine Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA को दो सप्ताह में अपीलीय समिति बनाने का दिया निर्देश - न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट

एअर इंडिया पेशाब मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने DGCA को दो सप्ताह के अंदर अपीलीय समिति बनाने का आदेश दिया. आरोपी शंकर मिश्रा ने चार महीने तक हवाई यात्रा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी है.

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Published : Mar 23, 2023, 4:21 PM IST

नई दिल्ली: एअर इंडिया पेशाब मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दो सप्ताह के अंदर एक अपीलीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीजीसीए से पूछा है कि क्या शंकर मिश्रा की अपील पर सुनवाई के लिए समिति की पहली बैठक 20 अप्रैल को रखी जा सकती है.

दोपहर एक बजे सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने आरोपित को भी दो सप्ताह के अंदर एयरलाइन के फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दिए. यह मामला एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में एक साथी महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने से जुड़ा है. उल्लेखनीय है कि उस समय एयरलाइन भी शंकर मिश्रा के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में विफल रही थी, लेकिन बाद में मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने एक समिति बना दी थी.

यह भी पढ़ेंः Layoff News : नौकरी देने वाली कंपनी ही निकाल रही लोगों को, इतनों की होगी छंटनी

समिति ने मिश्रा के चार महीने तक हवाई यात्रा करने पर रोक लगाया था. शंकर ने वकील अक्षत बाजपेई के माध्यम से इसी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जांच समिति ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9बी थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में 9बी सीट ही नहीं है. फ्लाइट में सिर्फ 9ए और 9सी सीट हैं. हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की. इस पर कोर्ट ने डीजीसीए को एक अपीलीय समिति बनाने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला सहयात्री पर पेशाब की थी. शंकर को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. बाद पटियाला हाउस कोर्ट से मिश्रा को 31 जनवरी को जमानत मिल गई थी.

यह भी पढ़ेंः IND Vs AUS : कप्तान रोहित शर्मा ने बताया किसकी वजह से हारे सीरीज, वर्ल्ड कप के लिए किया बड़ा वादा

नई दिल्ली: एअर इंडिया पेशाब मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दो सप्ताह के अंदर एक अपीलीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीजीसीए से पूछा है कि क्या शंकर मिश्रा की अपील पर सुनवाई के लिए समिति की पहली बैठक 20 अप्रैल को रखी जा सकती है.

दोपहर एक बजे सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने आरोपित को भी दो सप्ताह के अंदर एयरलाइन के फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दिए. यह मामला एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में एक साथी महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने से जुड़ा है. उल्लेखनीय है कि उस समय एयरलाइन भी शंकर मिश्रा के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में विफल रही थी, लेकिन बाद में मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने एक समिति बना दी थी.

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समिति ने मिश्रा के चार महीने तक हवाई यात्रा करने पर रोक लगाया था. शंकर ने वकील अक्षत बाजपेई के माध्यम से इसी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जांच समिति ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9बी थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में 9बी सीट ही नहीं है. फ्लाइट में सिर्फ 9ए और 9सी सीट हैं. हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की. इस पर कोर्ट ने डीजीसीए को एक अपीलीय समिति बनाने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला सहयात्री पर पेशाब की थी. शंकर को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. बाद पटियाला हाउस कोर्ट से मिश्रा को 31 जनवरी को जमानत मिल गई थी.

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