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Air India Flight Smoking Case: विमान में धूम्रपान के मामले में यात्री को अदालत ने भेजा जेल, जमानत राशि देने से इनकार - एअर इंडिया के विमान में धूम्रपान

हाल ही में एअर इंडिया के विमान में एक यात्री द्वारा धूम्रपान करने और रोके जाने पर अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था. इस मामले में आरोपी यात्री को अदालत ने जेल भेज दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जमानत राशि जमा करने से इनकार कर दिया था.

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एअर इंडिया
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Published : Mar 14, 2023, 3:06 PM IST

मुंबई: एअर इंडिया के विमान में धूम्रपान व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपये है.

अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार को अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है. एअर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस धारा में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना होता है.

आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन वह जमानत राशि नहीं देगा. इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया.

पढ़ें: US National Booked For Smoking Flight : एयर इंडिया की फ्लाइट के बाथरूम में सिगरेट पीने और बदतमीजी के आरोप में US सिटीजन पर केस दर्ज

विमानन कंपनी एअर इंडिया ने कहा कि आरोपी यात्री विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया. मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी यात्री ने विमान में अशांति फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई: एअर इंडिया के विमान में धूम्रपान व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपये है.

अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार को अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है. एअर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस धारा में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना होता है.

आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन वह जमानत राशि नहीं देगा. इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया.

पढ़ें: US National Booked For Smoking Flight : एयर इंडिया की फ्लाइट के बाथरूम में सिगरेट पीने और बदतमीजी के आरोप में US सिटीजन पर केस दर्ज

विमानन कंपनी एअर इंडिया ने कहा कि आरोपी यात्री विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया. मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी यात्री ने विमान में अशांति फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला.

(पीटीआई-भाषा)

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