तेजपुर (असम): शोणितपुर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार तेजपुर स्थित हवाई अड्डा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और शोणितपुर जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त एक रिपोर्ट के आधार पर तेजपुर वायु सेना हवाई अड्डा और ड्रोन नियम, 2021 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजपुर वायु सेना हवाई अड्डा की परिधि से 3 किमी के दायरे के भीतर के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
यदि इस क्षेत्र में कोई भी ड्रोन बिना अनुमति के उड़ता हुआ पाया जाता है. तो ड्रोन को गृह मंत्रालय और ड्रोन नियम, भारत सरकार, 2021 के अनुसार नष्ट या जब्त कर लिया जायेगा. वायु सेना स्टेशन की परीधि से लगभम 3 किमी के दायरे के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा.
वहीं अन्य एक आदेश के अनुसार शोणितपुर जिला के चारीदुआर राजस्व चक्र अंतगर्त नामेरी संरक्षित वन एवं बालीपाड़ा संरक्षित वन के आस-पास के क्षेत्रों में वनभोज करने वालों के द्वारा शराब का सेवन एवं प्लास्टिक का उपयोग कर उसके कचरे को क्षेत्र में फेंके जाने से जैव-प्राकृतिक पर्यावरण के साथ-साथ प्राकृतिक जल निकायों के नष्ट होने के मद्देनजर धारा 144 जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा.
आदेश के अनुसार वनभोज इलाके या नदी घाटों के किनारे तेज आवाज में लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाने मशीनों का प्रयोग, नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री तथा सेवन, आसपास के क्षेत्र में कचरा फेंकने, खुले क्षेत्र में शौच करने और मघ्यपान कर गाड़ी चलाने पर कठोर तरीके से रोक लगायी गई है.
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