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Agnipath Scheme Protest : जयपुर में धारा 144 लगाई गई, 18 अगस्त तक रहेगी लागू... - Rajasthan Big News

राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध (Agnipath scheme agitation) को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. रविवार शाम 6 बजे से 18 अगस्त तक के लिए इसे लागू किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

Agnipath scheme agitation
जयपुर में धारा 144 लगाई गई
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Published : Jun 19, 2022, 5:37 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्नीपथ योजना (Agnipath scheme agitation) के विरोध को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लगा दी (Section 144 imposed in Jaipur) गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश (Agnipath Scheme Protest) की जा रही है. शहर में रैली, जुलूस, प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही अपील की गई है कि शांति-व्यवस्था को बनाए रखें.

पढ़ें. तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस-अग्निपथ योजना फायदेमंद, सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर है नजर : एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि शहर में कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसे देखते हुए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर पैनी नजर रखी जा रही है. ऐसे असामाजिक तत्व जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अकाउंट जो लोगों को भड़काने वाली पोस्ट डालते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई है.

पढ़ें. Congress Rally Against Agnipath: अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली तिरंगा रैली, गहलोत डोटासरा ने कहा-योजना देश और युवाओं के खिलाफ

वहीं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट पर रखा गया है. इसके साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना अधिकारियों को दिए गए हैं.

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्नीपथ योजना (Agnipath scheme agitation) के विरोध को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लगा दी (Section 144 imposed in Jaipur) गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश (Agnipath Scheme Protest) की जा रही है. शहर में रैली, जुलूस, प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही अपील की गई है कि शांति-व्यवस्था को बनाए रखें.

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सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर है नजर : एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि शहर में कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसे देखते हुए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर पैनी नजर रखी जा रही है. ऐसे असामाजिक तत्व जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अकाउंट जो लोगों को भड़काने वाली पोस्ट डालते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई है.

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वहीं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट पर रखा गया है. इसके साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना अधिकारियों को दिए गए हैं.

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