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बेंगलुरू में एक युवक पर अपनी महिला साथी को जलाकर मारने का आरोप - महिला साथी को जलाकर मार डाला

बेंगलुरू में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी महिला साथी को जलाकर मार (female partner burnt to death) डाला, पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है. मृतका की पहचान 23 वर्षीय धनेश्वरी के रूप में हुई है.

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Published : Mar 18, 2022, 4:05 PM IST

बेंगलुरू: यहां के एक युवक पर अपनी महिला साथी को जलाकर (female partner burnt to death) मारने का आरोप लगा है. मृतका की पहचान 23 वर्षीय धनेश्वरी के रूप में की गई है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी शिवकुमार चंद्रशेखर हिरेहला के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है और वह बागलकोट जिले के बादामी का रहने वाला है.

पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़िता ने विजयपुरा जिले के एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था. इसके बाद उन्होंने रिश्ता शुरू किया. पढ़ाई के बाद वे बेंगलुरू में बस गए और उनके बीच प्यार जारी रहा. पीड़िता के पिता अशोक शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी ने धनेश्वरी से शादी का वादा किया था. जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी ने उससे कहा कि वह अपने माता-पिता की सहमति लेकर उसके पास वापस आ जाएगा.

विजयपुरा से वापस आने के बाद आरोपी ने धनेश्वरी से कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह एक अलग जाति की है और उसे छोड़ दिया. बाद में पीड़िता अपने प्रेमी के ऑफिस गई थी और उससे शादी करने की गुहार लगाई. आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी भी की. शिकायत के अनुसार आरोपी ने बाद में उसे सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर पेट्रोल डालकर कथित तौर पर आग लगा दी.

यह भी पढ़ें- पुलवामा में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, छह आतंकी गिरफ्तार

इसके बाद वह पीड़िता को अस्पताल ले गया और वहां फरार हो गया. 15 मार्च को पीड़िता ने दम तोड़ दिया. पीड़िता के पिता अशोक शर्मा, जो उप तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं, ने न्याय की गुहार लगाई और केस लड़ने का फैसला किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है.

बेंगलुरू: यहां के एक युवक पर अपनी महिला साथी को जलाकर (female partner burnt to death) मारने का आरोप लगा है. मृतका की पहचान 23 वर्षीय धनेश्वरी के रूप में की गई है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी शिवकुमार चंद्रशेखर हिरेहला के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है और वह बागलकोट जिले के बादामी का रहने वाला है.

पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़िता ने विजयपुरा जिले के एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था. इसके बाद उन्होंने रिश्ता शुरू किया. पढ़ाई के बाद वे बेंगलुरू में बस गए और उनके बीच प्यार जारी रहा. पीड़िता के पिता अशोक शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी ने धनेश्वरी से शादी का वादा किया था. जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी ने उससे कहा कि वह अपने माता-पिता की सहमति लेकर उसके पास वापस आ जाएगा.

विजयपुरा से वापस आने के बाद आरोपी ने धनेश्वरी से कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह एक अलग जाति की है और उसे छोड़ दिया. बाद में पीड़िता अपने प्रेमी के ऑफिस गई थी और उससे शादी करने की गुहार लगाई. आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी भी की. शिकायत के अनुसार आरोपी ने बाद में उसे सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर पेट्रोल डालकर कथित तौर पर आग लगा दी.

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इसके बाद वह पीड़िता को अस्पताल ले गया और वहां फरार हो गया. 15 मार्च को पीड़िता ने दम तोड़ दिया. पीड़िता के पिता अशोक शर्मा, जो उप तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं, ने न्याय की गुहार लगाई और केस लड़ने का फैसला किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है.

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