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चुनाव आयोग के नोटिस पर ए राजा का जवाब, कहा आरोप बेबुनियाद

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Published : Mar 31, 2021, 5:41 PM IST

डीएमके नेता ए राजा ने कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में लगे आरोप पर चुनाव आयोग को जवाब दिया है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया.

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नई दिल्ली : डीएमके नेता और सांसद ए राजा ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि उनके भाषण का गलत मतलब निकाला गया है. ए राजा ने आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया है.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 30 मार्च को द्रमुक नेता ए राजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ए राजा को बुधवार शाम छह बजे तक जवाब देने को कहा गया था.

आयोग ने कहा कि जमीनी रिपोर्टों के आधार पर उसका मानना है कि आपके भाषण की सामग्री न केवल अपमानजनक है, बल्कि अश्लील और महिलाओं के मातृत्व की गरिमा को भी कमतर करती है, यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है.

पढ़ें- केरल : प्रियंका को लोगों से मिला भारी समर्थन, फिर करेंगी चुनाव प्रचार

नोटिस में कहा गया है, आयोग आपको इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 31 मार्च को शाम छह बजे या उससे पहले का समय देता है, इसमें असफल रहने पर आयोग आपके बिना किसी और संदर्भ के फैसला करेगा.

नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग को अन्नाद्रमुक की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजा ने 26 मार्च को थाउजेंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक एवं निंदनीय बयान दिया था.

नोटिस में कहा गया है कि द्रमुक सांसद के खिलाफ केंद्रीय अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत एक मामला दर्ज किया है. आयोग ने राजा द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ की गयी कुछ अन्य टिप्पणियों का भी जिक्र किया है.

नई दिल्ली : डीएमके नेता और सांसद ए राजा ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि उनके भाषण का गलत मतलब निकाला गया है. ए राजा ने आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया है.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 30 मार्च को द्रमुक नेता ए राजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ए राजा को बुधवार शाम छह बजे तक जवाब देने को कहा गया था.

आयोग ने कहा कि जमीनी रिपोर्टों के आधार पर उसका मानना है कि आपके भाषण की सामग्री न केवल अपमानजनक है, बल्कि अश्लील और महिलाओं के मातृत्व की गरिमा को भी कमतर करती है, यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है.

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नोटिस में कहा गया है, आयोग आपको इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 31 मार्च को शाम छह बजे या उससे पहले का समय देता है, इसमें असफल रहने पर आयोग आपके बिना किसी और संदर्भ के फैसला करेगा.

नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग को अन्नाद्रमुक की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजा ने 26 मार्च को थाउजेंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक एवं निंदनीय बयान दिया था.

नोटिस में कहा गया है कि द्रमुक सांसद के खिलाफ केंद्रीय अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत एक मामला दर्ज किया है. आयोग ने राजा द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ की गयी कुछ अन्य टिप्पणियों का भी जिक्र किया है.

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