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महाराष्ट्र: कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर 47 लोग हिरासत में लिए गए

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Published : Mar 29, 2021, 10:35 AM IST

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अधिकारियों को दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने का शुक्रवार को आदेश दिया था.

47 people detained for violation of covid 19 rules
कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए गए

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने एक रिसॉर्ट पर छापेमारी कर कथित रूप से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिये 47 लोगों को हिरासत में ले लिया. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बोइसर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अलेवाडी इलाके में स्थित रिसॉर्ट में रविवार रात की गई छापेमारी के दौरान पुलिस तथा जिला प्रशासन की टीमों ने रात्रि कर्फ्यू और अन्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता पाया.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने रिसॉर्ट के कर्मियों तथा ग्राहकों समेत 47 लोगों को भारतीय दंड संहिता और महामारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अधिकारियों को दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने का शुक्रवार को आदेश दिया था. इसके तहत राज्य में 28 मार्च से रात के समय पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है.

पढ़ें: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 40,414 नए मामले सामने आए

मुख्यमंत्री ने आगाह किया था कि अगर लोगों ने कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि पालघर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 49,283 मामले सामने आए चुके हैं. 1,221 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है.

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने एक रिसॉर्ट पर छापेमारी कर कथित रूप से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिये 47 लोगों को हिरासत में ले लिया. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बोइसर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अलेवाडी इलाके में स्थित रिसॉर्ट में रविवार रात की गई छापेमारी के दौरान पुलिस तथा जिला प्रशासन की टीमों ने रात्रि कर्फ्यू और अन्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता पाया.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने रिसॉर्ट के कर्मियों तथा ग्राहकों समेत 47 लोगों को भारतीय दंड संहिता और महामारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अधिकारियों को दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने का शुक्रवार को आदेश दिया था. इसके तहत राज्य में 28 मार्च से रात के समय पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है.

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मुख्यमंत्री ने आगाह किया था कि अगर लोगों ने कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि पालघर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 49,283 मामले सामने आए चुके हैं. 1,221 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है.

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