नई दिल्ली: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को तीन महीने का विस्तार दिया है, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है. सोमवार को जारी राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया कि माननीय सभापति, राज्यसभा ने विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पर रिपोर्ट की जांच और प्रस्तुति के लिए तीन महीने की अवधि के लिए समय विस्तार दिया है.
यह अवधि 24 जनवरी, 2024 को समाप्त होगी. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था. बाद में इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया. समिति को पहले भी कई मौकों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए इसी तरह का विस्तार दिया गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2021 में विधेयक पेश किया.
इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया था. ईरानी ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने की सरकार की मंशा के बारे में सदन को जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक विवाह के संबंध में पार्टियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी रीति-रिवाज, उपयोग या प्रथा सहित सभी मौजूदा कानूनों को खत्म करने का प्रयास करता है. शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा के अंतर्गत आती है.