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Surguja Crime News: रेप और हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

अंबिकापुर कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. हालांकि कोर्ट में मृतिका के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हो पाई है.

अंबिकापुर कोर्ट
अंबिकापुर कोर्ट
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Published : Oct 21, 2022, 8:11 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: लड़की का दुष्कर्म करने के साथ उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. अंबिकापुर कोर्ट ने आरोपी को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा दी है. आरोपी ने पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पानी में डुबाकर गला हंसिया से काट दिया था और फिर लाश को नाले में छिपा दिया था. हालांकि कोर्ट में मृतिका के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हो पाई है.

यह भी पढ़ें: बस्तर पुलिस ने मनाया स्मृति दिवस, नक्सली हिंसा में शहीद जवानों की संख्या में आई कमी

पुलिस ने बताया था नाबालिग: न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर 2017 की दोपहर सीतापुर थाना अंतर्गत मंगरैलगढ़ के सज्जनमुड़ा नाला में नाबालिग युवती की अर्धनग्न लाश ग्रामीण को मिली थी. ग्रामीण ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच किया. पुलिस की जांच में मृतिका की पहचान 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई थी.

आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार: पुलिस जांच के बाद सीतापुर के सिकटियापारा खड़ादोरना निवासी 23 वर्षीय कमल साय उर्फ खुखड़ु आ. बुधन नागवंशी के रूप में की थी. पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 और 376(2)(ढ) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज 5 साल बाद इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इस दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

संयुक्त केस में आजीवन कारावास: कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतिका को नाबालिग साबित नहीं किया जा सका, जिसके बाद न्यायाधीश ने धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थदंड, धारा 201 के तहत 7 साल, 2 हजार अर्थ दंड और धारा 376 (1) के तहत 10 साल और 3 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. तीनों धाराओं को मिलाकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि दोनों शेष सजाएं साथ साथ चलेगी.

सरगुजा: लड़की का दुष्कर्म करने के साथ उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. अंबिकापुर कोर्ट ने आरोपी को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा दी है. आरोपी ने पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पानी में डुबाकर गला हंसिया से काट दिया था और फिर लाश को नाले में छिपा दिया था. हालांकि कोर्ट में मृतिका के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हो पाई है.

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पुलिस ने बताया था नाबालिग: न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर 2017 की दोपहर सीतापुर थाना अंतर्गत मंगरैलगढ़ के सज्जनमुड़ा नाला में नाबालिग युवती की अर्धनग्न लाश ग्रामीण को मिली थी. ग्रामीण ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच किया. पुलिस की जांच में मृतिका की पहचान 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई थी.

आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार: पुलिस जांच के बाद सीतापुर के सिकटियापारा खड़ादोरना निवासी 23 वर्षीय कमल साय उर्फ खुखड़ु आ. बुधन नागवंशी के रूप में की थी. पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 और 376(2)(ढ) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज 5 साल बाद इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इस दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

संयुक्त केस में आजीवन कारावास: कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतिका को नाबालिग साबित नहीं किया जा सका, जिसके बाद न्यायाधीश ने धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थदंड, धारा 201 के तहत 7 साल, 2 हजार अर्थ दंड और धारा 376 (1) के तहत 10 साल और 3 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. तीनों धाराओं को मिलाकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि दोनों शेष सजाएं साथ साथ चलेगी.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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