ETV Bharat / state

राजनांदगांव: पूर्व मंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पूर्व मंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. राजनांदगांव में रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ समुदाय विशेष के लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.

author img

By

Published : May 22, 2020, 3:24 PM IST

Updated : May 22, 2020, 3:39 PM IST

former-minister-rajinder-pal-singh-bhatias-anticipatory-bail-plea-rejected-in-rajnandgaon
पूर्व मंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया

राजनांदगांव: पूर्व मंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इसके खिलाफ थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. अब आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

भाटिया पर धारा 295 ए के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें कि खुज्जी विधानसभा के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व मंत्री भाटिया ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले को लेकर समुदाय ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत की.

एसपी ने छुरिया पुलिस थाने को दिए थे निर्देश

जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल छुरिया थाने को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. फिर छुरिया पुलिस ने मामले में धारा 295 ए के तहत अपराध दर्ज किया. आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समुदाय ने नाराजगी जाहिर करते हुए आहत होने की बात कही है.

पढ़ें- राजनांदगांवः मुश्किल में मक्का किसान, आधी कीमत में फसल बेचने को मजबूर

जांच की मांग भी उठी

प्रथम अपर सत्र न्यायालय में भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. इसके बाद हिंदू संगठन की ओर से रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच की मांग भी उठ रही है. भाटिया के वकील एचडी गाजी ने बताया कि शिकायत करने वालों की ओर से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जहां अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है. पुलिस की केस डायरी और दस्तावेजों के आधार पर अब न्यायालय फैसला लेगा.

राजनांदगांव: पूर्व मंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इसके खिलाफ थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. अब आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

भाटिया पर धारा 295 ए के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें कि खुज्जी विधानसभा के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व मंत्री भाटिया ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले को लेकर समुदाय ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत की.

एसपी ने छुरिया पुलिस थाने को दिए थे निर्देश

जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल छुरिया थाने को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. फिर छुरिया पुलिस ने मामले में धारा 295 ए के तहत अपराध दर्ज किया. आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समुदाय ने नाराजगी जाहिर करते हुए आहत होने की बात कही है.

पढ़ें- राजनांदगांवः मुश्किल में मक्का किसान, आधी कीमत में फसल बेचने को मजबूर

जांच की मांग भी उठी

प्रथम अपर सत्र न्यायालय में भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. इसके बाद हिंदू संगठन की ओर से रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच की मांग भी उठ रही है. भाटिया के वकील एचडी गाजी ने बताया कि शिकायत करने वालों की ओर से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जहां अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है. पुलिस की केस डायरी और दस्तावेजों के आधार पर अब न्यायालय फैसला लेगा.

Last Updated : May 22, 2020, 3:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.