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राजनांदगांव: मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दर्ज की जाएगी FIR

राजनांदगांव में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है. वहीं कलेक्टर और SP ने अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी की. उन्होंने मास्क नहीं लगाने वाले व्यापारियों और प्रतिबंधित दुकानें खोलने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली.

rules of lockdown
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और SP जितेन्द्र शुक्ला की मीटिंग
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Published : Jul 29, 2020, 11:10 AM IST

Updated : Jul 29, 2020, 12:35 PM IST

राजनांदगांव: प्रदेश में कोरोना केस को बढ़ता देख शासन-प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया है. वहीं मास्क नहीं लगाने वाले कारोबारियों और प्रतिबंधित दुकानें खोलने पर दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन जुर्माना लगाएगा. इसके अलावा इन पर FIR भी दर्ज की जाएगी.

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और SP जितेन्द्र शुक्ला ने लॉकडाउन के दौरान वार्ड निरीक्षण के लिए ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी की. उन्होंने मास्क नहीं लगाने वाले व्यापारियों और प्रतिबंधित दुकानें खोलने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली.

'दुकानदारों के नहीं मानने पर सील करें दुकान'

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में कोविड-19 (COVID-19) के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसी स्थिति में लापरवाही से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वार्डों के निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई करें. वहीं ऐसी दुकान जो प्रतिबंधित है, फिर भी खुल रही हैं, उन्हें सील कर दें.

पढ़ें- सूरजपुर लॉकडाउन का असर, प्रतापपुर में पसरा रहा सन्नाटा


नियमों का करना होगा पालन- कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि त्योहार का सीजन सामने है, लेकिन मिठाई की दुकान में भीड़ न हो, इसके निर्देश दिए गए हैं. दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं दिया जाए. दुकान के कर्मचारियों को भी मास्क लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वार्ड निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा में सामान बेचने वालों पर भी नजर रखी जाए. शिकायत मिलने पर उन दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.

अधिकारियों को मिलेंगे पुलिस बल

SP जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) के प्रोटोकॉल का पालन करना सबका दायित्व है. जनता और प्रशासन को एक साथ कार्य करना है. बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में लोग घर के बाहर समूह में बैठे होते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर लिया जाए. उन क्षेत्रों में पुलिस टीम के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन जगहों पर लोग अपनी मनमानी करते हैं, वहां पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दें. इस क्षेत्र के लिए तत्काल पुलिस सहयोग दिया जाएगा.

राजनांदगांव: प्रदेश में कोरोना केस को बढ़ता देख शासन-प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया है. वहीं मास्क नहीं लगाने वाले कारोबारियों और प्रतिबंधित दुकानें खोलने पर दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन जुर्माना लगाएगा. इसके अलावा इन पर FIR भी दर्ज की जाएगी.

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और SP जितेन्द्र शुक्ला ने लॉकडाउन के दौरान वार्ड निरीक्षण के लिए ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी की. उन्होंने मास्क नहीं लगाने वाले व्यापारियों और प्रतिबंधित दुकानें खोलने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली.

'दुकानदारों के नहीं मानने पर सील करें दुकान'

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में कोविड-19 (COVID-19) के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसी स्थिति में लापरवाही से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वार्डों के निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई करें. वहीं ऐसी दुकान जो प्रतिबंधित है, फिर भी खुल रही हैं, उन्हें सील कर दें.

पढ़ें- सूरजपुर लॉकडाउन का असर, प्रतापपुर में पसरा रहा सन्नाटा


नियमों का करना होगा पालन- कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि त्योहार का सीजन सामने है, लेकिन मिठाई की दुकान में भीड़ न हो, इसके निर्देश दिए गए हैं. दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं दिया जाए. दुकान के कर्मचारियों को भी मास्क लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वार्ड निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा में सामान बेचने वालों पर भी नजर रखी जाए. शिकायत मिलने पर उन दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.

अधिकारियों को मिलेंगे पुलिस बल

SP जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) के प्रोटोकॉल का पालन करना सबका दायित्व है. जनता और प्रशासन को एक साथ कार्य करना है. बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में लोग घर के बाहर समूह में बैठे होते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर लिया जाए. उन क्षेत्रों में पुलिस टीम के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन जगहों पर लोग अपनी मनमानी करते हैं, वहां पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दें. इस क्षेत्र के लिए तत्काल पुलिस सहयोग दिया जाएगा.

Last Updated : Jul 29, 2020, 12:35 PM IST
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