रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है. हालांकि बीते एक सप्ताह से कोरोना के केस में काफी कमी देखी जा रही है, फिर भी सरकार इस बार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है. केस कम होने का बावजूद रायपुर में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के नए आदेश जारी करते हुए 31 मई सुबह 6:30 बजे तक इसे बढ़ा दिया गया है. शर्तों के साथ इस बार लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है. नए नियमों के तहत रायपुर जिले में शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए कहां मिली है, कितनी छूट ?
रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा
- सभी सुपर बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.
- सभी शराब दुकानें बंद रहेगी, ऑनलाइन डिलीवरी की छूट है.
- सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक-सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
- 50% स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक कामों के लिए कार्यालय जाएंगे.
- उप पंजीयन कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित टोकन और ऑनलाइन सिस्टम के साथ चालू रहेंगे.
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा.
- विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 10 होगी.
- सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगे.
- अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ ई-कामर्स कंपनियों को शाम 5:00 बजे तक डिलीवरी की छूट.
- लोक सेवा केंद्र और च्वॉइस सेंटर 5:00 बजे खुलेंगे.
- निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिन 5:00 बजे तक खोली जाएंगी.
- रविवार को केवल इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगे.