रायपुर: सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर पुनीत गुप्ता को बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने पुनीत गुप्ता के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है. पुलिस ने पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए याचिका लगाई थी.
चार हफ्ते में मांगा जवाब
पुलिस ने कोर्ट में पुनीत गुप्ता पर सहयोग न करने का आरोप लगाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत गुप्ता से चार हफ्ते में जवाव मांगा है.
महेश जेठमलानी ने की पैरवी
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश आनंद भूषण एवं न्यायाधीश थॉमस की बेंच में हुई. पुनीत गुप्ता की पैरवी राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने की, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की.
भ्रष्टाचार का लगा है आरोप
बता दें कि डॉ. पुनीत गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद हैं और उनके ऊपर डीकेएस अस्पताल में भर्ती और निविदा मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.