रायपुर: राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में तीन साल पहले 4 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें रायपुर कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक मोरिशा छत्तरी (नायडू) ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी संतोष तिवारी पिता हृदयानंद तिवारी को तमाम साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद दोषी करार दिया. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी को मृत्युपर्यन्त जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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यह था पूरा मामला
राजधानी रायपुर में गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पीड़िता के पिता पूरे परिवार के साथ जनवरी 2019 में शादी समारोह में शामिल होने गए थे. इसी बीच रात करीब 9:30 बजे चार साल की बच्ची लापता हो गई. आस पास ढूंढने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला. इसी बीच रात करीब 11:30 बजे आरोपी सफेद कलर की एक्टिवा में 50 मीटर दूर बच्ची को छोड़कर भाग गया. भवन के बाहर खड़े लोगों ने आरोपी को भागते देखा. मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद बच्ची के पिता ने गुढ़ियारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. उसके बाद आरोपी के पकड़े जाने के बाद कोर्ट में पेश किया। इसी का फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है.