रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के मुताबिक कोरोना काल के दौरान राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मई और जून महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मुफ्त राशन दिया जाएगा. आदेश के मुताबिक मई और जून महीने में अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड, निराश्रित और निशक्तजन को जारी राशन कार्ड में मुफ्त चावल का आबंटन 23 अप्रैल 2021 को जारी किया जा चुका है. हितग्राहियों को हर महीने 1.97 लाख टन चावल का आवंटन जारी किया गया है.
इसके अलावा मई जून महीने के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्ड धारियों को राहत देने के लिए गुरुवार को अतिरिक्त चावल का आबंटन जारी किया गया है. जिसके आधार पर मई और जून महीने में विभिन्न राशनकार्ड धारियों को मुफ्त चावल दिया जाएगा. अंत्योदय राशनकार्ड धारियों में से 1 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को मई और जून में 70 किलो चावल का आबंटन किया जाएगा. इसके अलावा ये दो महीने अतिरिक्त चावल की मात्रा 10 किलो की होगी. इस तरह 1 सदस्य वाले अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी.
- 2 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो का आबंटन और 20 किलो अतिरिक्त चावल यानी कुल 90 किलो चावल की पात्रता होगी.
- 3 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो चावल का आबंटन और 30 किलो अतिरिक्त चावल के साथ कुल 100 किलो चावल की पात्रता होगी.
- 4 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो का आबंटन 40 किलो अतिरिक्त चावल के साथ कुल 110 किलो चावल दिया जाएगा.
- 5 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो चावल का आबंटन और 50 किलो अतिरिक्त चावल कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी.
- अंत्योदय राशनकार्ड में हर सदस्य को 2 महीने के अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य (5 किलो प्रति सदस्य प्रति महीने) होगी
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प्राथमिक राशनकार्ड धारियों को मुफ्त चावल की पात्रता
1 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को मई और जून महीने में 20 किलो चावल का आबंटन किया गया है.
2 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 40 किलो चावल का आबंटन
3 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो चावल की पात्रता होगी.
4 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो चावल और 10 किलो अतिरिक्त चावल के साथ कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी.
5 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 70 किलो चावल और 30 किलो अतिरिक्त चावल के साथ 100 किलो चावल की पात्रता होगी.
6 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 84 किलो चावल और 36 किलो अतिरिक्त चावल यानी कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी.
5 या इससे ज्यादा सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड में हर सदस्य को महीने के चावल के साथ अतिरिक्त चावल की पात्रता 6 किलो प्रति सदस्य होगी. (03 किलो प्रति सदस्य प्रति महीना)
सुविधा अनुसार कर सकते हैं उठाव
अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डों में मई और जून महीने के चावल के नियमित मासिक आबंटन मुफ्त किया जाएगा. सामान्य राशनकार्डों में पूर्व प्रचलित पात्रता और निर्धारित निर्गम मूल्य के हिसाब से वितरण किया जाएगा. राशनकार्डधारी पात्रता के हिसाब से चावल का उठाव मई में एकमुश्त या मई और जून महीने में अलग-अलग उठा सकते हैं.