रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के सहमति के बाद 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आदेश दिए थे, जिसमें इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे.
स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की है. स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि ’नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित और भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अध्याधीन होगी. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम जारी सूची के अनुसार रहेगी. शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी.
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शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम परीक्षा आयोजित
लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14 हजार 580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी. व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितंबर 2019 और 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे. व्यापम की ओर से जारी की गई सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी.
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शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिए शर्तों पर सहमति
मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद वित्त विभाग ने यह निर्देश जारी किया था. जिसमें लिखा था कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रकरण सहमति के लिए भेजा था. इस संबंध में वित्त विभाग ने शर्तों के साथ शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिए सहमति दी है.