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झीरम घाटी हत्याकांड: 'NIA की जांच पूरी होने के बाद ही भूपेश सरकार करा सकती है SIT से जांच'

झीरम घाटी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और NIA को नोटिस भेजा है, राज्य सरकार ने जांच के लिए याचिका लगाई थी.

झीरम घाटी हत्याकांड में याचिकाकर्ता की मांग
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Published : Sep 2, 2019, 10:47 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी मामले में हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार और NIA को नोटिस भेजा है. मामले में NIA ने पूरी जांच नहीं की और इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जिस पर राज्य सरकार ने SIT को जांच के लिए फाइल सौंपने याचिका लगाई गई है.

झीरम घाटी हत्याकांड में याचिकाकर्ता की मांग

दरअसल, प्रदेश में सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार ने झीरम घाटी नक्सली हमले की SIT जांच के आदेश दिए थे और और कमेटी भी गठित कर दी गई थी, लेकिन इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है.

सरकार के पास जांच के अधिकार
मामले में वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की याचिका स्वीकार हुई है. जब NIA यह कह दे कि जांच हो चुकी है, तब राज्य सरकार का यह अधिकार है कि इस मामले में SIT से जांच करा सकती है. इसी संबंध में यह याचिका लगी है.

पढ़ें: दंतेवाड़ा : महेंद्र कर्मा के गृहग्राम फरसपाल में मनाया गया शहादत दिवस

याचिकाकर्ता दौलत रोहड़ा ने लगाया आरोप
वहीं याचिकाकर्ता दौलत रोहड़ा का आरोप है कि 'झीरम घाटी मामले में एनआईए द्वारा कई बिंदुओं पर जांच नहीं की गई. यहां तक कि एनआईए की टीम ने झीरम घाटी हमले से संबंधित व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिए और यही वजह है कि इस मामले की सही जांच हो और दोषी सलाखों के पीछे हो'.

पढ़ें: झीरम घाटी हमले में दिवंगत नेताओं के नाम पर होंगे खेल पुरस्कार : सीएम भूपेश

24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड की एनआईए जांच को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करने के बाद केंद्र, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को भीमा मंडावी को लेकर लगाई गई याचिका के साथ होगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी मामले में हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार और NIA को नोटिस भेजा है. मामले में NIA ने पूरी जांच नहीं की और इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जिस पर राज्य सरकार ने SIT को जांच के लिए फाइल सौंपने याचिका लगाई गई है.

झीरम घाटी हत्याकांड में याचिकाकर्ता की मांग

दरअसल, प्रदेश में सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार ने झीरम घाटी नक्सली हमले की SIT जांच के आदेश दिए थे और और कमेटी भी गठित कर दी गई थी, लेकिन इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है.

सरकार के पास जांच के अधिकार
मामले में वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की याचिका स्वीकार हुई है. जब NIA यह कह दे कि जांच हो चुकी है, तब राज्य सरकार का यह अधिकार है कि इस मामले में SIT से जांच करा सकती है. इसी संबंध में यह याचिका लगी है.

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याचिकाकर्ता दौलत रोहड़ा ने लगाया आरोप
वहीं याचिकाकर्ता दौलत रोहड़ा का आरोप है कि 'झीरम घाटी मामले में एनआईए द्वारा कई बिंदुओं पर जांच नहीं की गई. यहां तक कि एनआईए की टीम ने झीरम घाटी हमले से संबंधित व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिए और यही वजह है कि इस मामले की सही जांच हो और दोषी सलाखों के पीछे हो'.

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24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड की एनआईए जांच को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करने के बाद केंद्र, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को भीमा मंडावी को लेकर लगाई गई याचिका के साथ होगी.

Intro:रायपुर। झीरमघाटी मामले में हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार और NIA को नोटिस भेजा है । NIA ने पूरी जांच नहीं की और इस फ़ाइल को क्लोज कर दिया था।

Body:जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में राज्य सरकार की SIT को कानूनी तौर पर जांच का अधिकार है और इसके फ़ाइल को लेकर यह याचिका लगाई गई है, जिस पर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार, NIA और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है...

दरअसल प्रदेश में सरकार बदलते हैं कांग्रेस सरकार ने झीरम घाटी नक्सली हमले की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और और कमेटी भी गठित कर दी गई थी हालांकि इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है

वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया विवेक वाजपयी और दौलत रोहरा की याचिका स्वीकार हुई है। जब NIA यह कह दे कि अब जांच हो चुकी है, तब राज्य सरकार का यह अधिकार है कि इस मामले में SIT राजनीतिक षड्यंत्र बिंदु के तहत जांच कर सकती है। इसी संबंध में यह याचिका लगी है
बाइट: सुदीप श्रीवास्तव वकील

वही याचिकाकर्ता दौलत रोहड़ा ने बताया कि झीरम घाटी मामले में एनआईए द्वारा कई बिंदुओं पर जांच नहीं की गई यहां तक कि एनआईए की टीम ने झीरम घाटी हमले से संबंधित व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिए और यही वजह है कि इस मामले की सही जांच हो और दोषी सलाखों के पीछे हो इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी
बाइट: दौलत रोहड़ा याचिकाकर्ता



Conclusion:बता दे कि झीरम घाटी हत्याकांड की एनआईए जांच को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई गई याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करने के बाद केंद्र, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को भीमा मंडावी को लेकर लगाई गई याचिका के साथ होगी.

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