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रायपुर भाटागांव बस स्टैंड की यात्री बसों के लिए नई गाइडलाइन

raipur bhatagaon bus stand में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैठक का आयोजन हुआ. जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने बस संचालकों को दिशा-निर्देश से अवगत कराया.

new guideline for passenger buses of raipur bhatagaon bus stand
रायपुर भाटागांव बस स्टैंड की यात्री बसों के लिए नई गाइडलाइन
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Published : Aug 11, 2022, 1:25 PM IST

Updated : Aug 11, 2022, 4:07 PM IST

रायपुर : राजधानी रायपुर में नया बस स्टैंड (new bus stand raipur ) भाटागांव से सितंबर 2021 से संचालित किया जा रहा है. बस स्टैंड पर 700 बसें प्रतिदिन राज्य के अनेक जिलों और दूसरे राज्यों के लिए आती जाती हैं. अनुमान के मुताबिक रोजाना 25 से 30 हजार की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं. बस स्टैंड भाटागांव में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सैलाब साहू ने बुधवार को ट्रेवल्स संचालकों की बैठक लेकर सुगम सुरक्षित आवागमन हेतु निर्देश दिए. जिसमें सभी ट्रेवल्स संचालकों ने अपनी सहमति जताई (new guideline for passenger buses of raipur bhatagaon bus stand)है.

क्या दिए गए हैं निर्देश : बस स्टैंड परिसर भाटागांव (raipur bhatagaon bus stand ) एवं आसपास दुकान लगाकर ट्रेवल्स एजेंसियों के बुकिंग काउंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय जिला रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी रायपुर जाकर 1 सप्ताह के भीतर अपना परिचय पत्र (आई कार्ड) बनाना अनिवार्य होगा. जिसके लिए अपना आधार कार्ड, फोटो जमा करना होगा. बिना आई कार्ड के टिकट काटने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. बस स्टैंड से संचालित होने वाले यात्री बस चालक परिचालकों को निर्धारित वर्दी धारण करना अनिवार्य होगा. बिना वर्दी के वाहन चालन एवं परिचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


जबरदस्ती टिकट काटने पर कार्रवाई : ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग काउंटरों के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती टिकट काटना या जबरदस्ती सवारी बैठाने कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ के मामला दर्ज किया जाएगा. यात्री बस चालक परिचालकों द्वारा बस स्टैंड परिसर के अतिरिक्त कहीं भी सवारी बैठाना वर्जित होगा. बस स्टैंड गेट के बाहर एवं मेन रोड पर वाहन रोककर सवारी बैठाते पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी .

ये भी पढ़े- जानिए किस मुहूर्त में मनाएं रक्षाबंधन का त्यौहार

यात्रियों के लिए भी होगी सुविधा : यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड परिसर में किराया दर सूची भी चस्पा की जाएगी. बस स्टैंड परिसर में सवारी छोड़ने और लेने आने वाले 2 पहिया चार पहिया वाहनों, सवारी ऑटो के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा होगी. जिसमें दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों को पर्ची दिया जाएगा. जिसमें 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन 10 मिनट के बाद पार्किंग शुल्क लिया जाएगा.

रायपुर : राजधानी रायपुर में नया बस स्टैंड (new bus stand raipur ) भाटागांव से सितंबर 2021 से संचालित किया जा रहा है. बस स्टैंड पर 700 बसें प्रतिदिन राज्य के अनेक जिलों और दूसरे राज्यों के लिए आती जाती हैं. अनुमान के मुताबिक रोजाना 25 से 30 हजार की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं. बस स्टैंड भाटागांव में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सैलाब साहू ने बुधवार को ट्रेवल्स संचालकों की बैठक लेकर सुगम सुरक्षित आवागमन हेतु निर्देश दिए. जिसमें सभी ट्रेवल्स संचालकों ने अपनी सहमति जताई (new guideline for passenger buses of raipur bhatagaon bus stand)है.

क्या दिए गए हैं निर्देश : बस स्टैंड परिसर भाटागांव (raipur bhatagaon bus stand ) एवं आसपास दुकान लगाकर ट्रेवल्स एजेंसियों के बुकिंग काउंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय जिला रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी रायपुर जाकर 1 सप्ताह के भीतर अपना परिचय पत्र (आई कार्ड) बनाना अनिवार्य होगा. जिसके लिए अपना आधार कार्ड, फोटो जमा करना होगा. बिना आई कार्ड के टिकट काटने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. बस स्टैंड से संचालित होने वाले यात्री बस चालक परिचालकों को निर्धारित वर्दी धारण करना अनिवार्य होगा. बिना वर्दी के वाहन चालन एवं परिचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


जबरदस्ती टिकट काटने पर कार्रवाई : ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग काउंटरों के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती टिकट काटना या जबरदस्ती सवारी बैठाने कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ के मामला दर्ज किया जाएगा. यात्री बस चालक परिचालकों द्वारा बस स्टैंड परिसर के अतिरिक्त कहीं भी सवारी बैठाना वर्जित होगा. बस स्टैंड गेट के बाहर एवं मेन रोड पर वाहन रोककर सवारी बैठाते पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी .

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यात्रियों के लिए भी होगी सुविधा : यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड परिसर में किराया दर सूची भी चस्पा की जाएगी. बस स्टैंड परिसर में सवारी छोड़ने और लेने आने वाले 2 पहिया चार पहिया वाहनों, सवारी ऑटो के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा होगी. जिसमें दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों को पर्ची दिया जाएगा. जिसमें 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन 10 मिनट के बाद पार्किंग शुल्क लिया जाएगा.

Last Updated : Aug 11, 2022, 4:07 PM IST
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