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नाफेड के टेंडर ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई परेशानी, छोटी कंपनियों के मालिकों ने सरकार से लगाई गुहार

छत्तीसगढ़ में नाफेड ने फोर्टीफाइड राइस कर्नेल बनाने वाले उद्योगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. नाफेड के नए टेंडर नियमों को मानने के चक्कर में करीब 38 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं.

owners of small companies appeal
नाफेड के टेंडर ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई परेशानी
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 5, 2023, 7:53 PM IST

Updated : Dec 5, 2023, 8:47 PM IST

नाफेड के टेंडर ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई परेशानी

रायपुर: रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानि नाफेड के द्वारा 30 नवंबर 2023 को फोर्टीफाइड राइस कर्नेल निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए साल 2023-2024 के लिए टेंडर निकाला गया है. टेंडर की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है. इसको लेकर एफआर के निर्माता चिंतित है. छोटे बड़े उद्योग के मालिकों ने प्रेस कांफ्रेंस कर नए टेंडर नियमों पर सवाल उठाए हैं. फोर्टीफाइड राइस कर्नेल निर्माण करने वाले उद्योगों के मालिकों का कहना था कि नाफेड ने टेंडर में जिन नियम और शर्तों का उल्लेख किया है. उनका पालन पुराने और नये लगभग 38 उद्योग नहीं कर पाएंगे. चावल उत्पादक अन्य राज्यों में नाफेड के द्वारा निकाले गए टेंडर में इस तरह के नियम और शर्तों का उल्लेख नहीं है. ऐसे में फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का निर्माण करने वाले नये और पुराने उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे.


"छत्तीसगढ़ नाफेड के द्वारा 510 करोड रुपए का एफआरके निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए एक संदिग्ध टेंडर जारी किया गया है. टेंडर में जारी किए नियम और शर्त को फोर्टीफाइड राइस कर्नेल निर्माताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई. इसके साथ ही नाफेड के द्वारा निकाली गई टेंडर की समय सीमा भी केवल 5 दिन की दी गई है. नाफेड ने 58 एफआरके निर्माताओं को एमपैनल किया गया था. ऐसे में प्रदेश के छोटे-बड़े लगभग 38 उद्योग टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में इस तरह के नियम और और शर्त में नाफेड और अधिकारियों की मिली भगत है. छोटे बड़े उद्योग के मालिक अब टेंडर प्रक्रिया को लेकर नई सरकार से मुलाकात करेंगे और इसके लिए उन्होंने मंगलवार को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल किया हुआ है." - मोहनलाल अग्रवाल, अनंत राइस इंडस्ट्रीज आरंग के मलिक


क्या कहता है नाफेड का टेंडर: टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में टेंडरकर्ता निर्माता का पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए. टेंडरकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष का फोर्टीफाइड राइस कर्नेल सप्लाई करने का अनुभव होना चाहिए. टेंडरकर्ता का BIS (भारत इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन) होना चाहिए. राज्य की भंडार क्रय नीति में राज्य के लिए खरीदी हेतु किए जाने वाले टेंडर के लिए नियम है कि 10 लाख या उससे अधिक के टेंडर के लिए टेंडर जारी करने की तिथि से टेंडर जमा करने की न्यूनतम अवधि 30 दिन की होनी चाहिए लेकिन नाफेड ने 30 नवंबर 2023 को टेंडर जारी किया है और टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2023 दी है

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"छत्तीसगढ़ नाफेड के द्वारा 510 करोड रुपए का एफआरके निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए एक संदिग्ध टेंडर जारी किया गया है. टेंडर में जारी किए नियम और शर्त को फोर्टीफाइड राइस कर्नेल निर्माताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई. इसके साथ ही नाफेड के द्वारा निकाली गई टेंडर की समय सीमा भी केवल 5 दिन की दी गई है. नाफेड ने 58 एफआरके निर्माताओं को एमपैनल किया गया था. ऐसे में प्रदेश के छोटे-बड़े लगभग 38 उद्योग टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में इस तरह के नियम और और शर्त में नाफेड और अधिकारियों की मिली भगत है. छोटे बड़े उद्योग के मालिक अब टेंडर प्रक्रिया को लेकर नई सरकार से मुलाकात करेंगे और इसके लिए उन्होंने मंगलवार को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल किया हुआ है." - मोहनलाल अग्रवाल, अनंत राइस इंडस्ट्रीज आरंग के मलिक


क्या कहता है नाफेड का टेंडर: टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में टेंडरकर्ता निर्माता का पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए. टेंडरकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष का फोर्टीफाइड राइस कर्नेल सप्लाई करने का अनुभव होना चाहिए. टेंडरकर्ता का BIS (भारत इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन) होना चाहिए. राज्य की भंडार क्रय नीति में राज्य के लिए खरीदी हेतु किए जाने वाले टेंडर के लिए नियम है कि 10 लाख या उससे अधिक के टेंडर के लिए टेंडर जारी करने की तिथि से टेंडर जमा करने की न्यूनतम अवधि 30 दिन की होनी चाहिए लेकिन नाफेड ने 30 नवंबर 2023 को टेंडर जारी किया है और टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2023 दी है

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Last Updated : Dec 5, 2023, 8:47 PM IST
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