रायपुर: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पहले के मुताबिक ही जारी रहेगा. ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा. व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना करना आवश्यक होगा.
क्लब-बार के लिए अलग से जारी होगा आदेश
राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में और क्लब-बार के संचालन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा. राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे.
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक सेवाओं को अनुमति
सामान्य नगरीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है. किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी.
लगातार बढ़ते जा रहे मामले
प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों से रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है. साथ ही जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां अब धीरे-धीरे कई सेवाओं में छूट दी जा रही है.