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वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का मामला पहुंचा HC, कोर्ट ने कहा- मामला ट्रिब्यूनल में ले जाया जाए - bilaspur crime news

हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन पर निजी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के एक मामले में मुस्लिम कमेटी ने जनहित याचिका पेश की है. यह जमीन वक्फ बोर्ड ने गरीबों के लिए निर्धारित की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह यह मामला ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट में लेकर जाए.

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वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का मामला
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Published : Aug 26, 2021, 12:47 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन पर निजी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के एक मामले में मुस्लिम कमेटी ने जनहित याचिका पेश की है. यह जमीन वक्फ बोर्ड ने गरीबों के लिए निर्धारित की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह यह मामला ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट में लेकर जाए.

बता दें कि सरगांव में मुस्लिम समाज के गरीब तबके के विकास के लिए गठित वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन है. इस पर कुछ निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है. कमेटी की शिकायत पर वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जमीन का नामांतरण कब्जाधारियों के पक्ष में नहीं करने कहा था. इसके बाद भी जमीन कब्जाधारियों के नाम पर नामांतरित कर दी गई है.

इससे परेशान मुस्लिम जमात कमेटी ने अधिवक्ता बदरुद्दीन खान के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इसमें बताया गया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखे जाने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इसी बात से दुखी होकर कमेटी ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और कब्जाधारियों को पक्षकार बनाकर जनहित याचिका पेश कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी

याचिका में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर कब्जा हटाने की मांग की. इस मामले में आज एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति से संबंधित मामला है. जिसे किसी दूसरे ट्रिब्यूनल जैसे सिविल कोर्ट आदि में ले जाया जाना चाहिए. यह जनहित याचिका के चलने योग्य नहीं है. इस निर्देश के साथ ही याचिका समाप्त कर दी गई. अब याचिकाकर्ता के वकील ने वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रकरण पेश करने का निश्चय किया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन पर निजी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के एक मामले में मुस्लिम कमेटी ने जनहित याचिका पेश की है. यह जमीन वक्फ बोर्ड ने गरीबों के लिए निर्धारित की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह यह मामला ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट में लेकर जाए.

बता दें कि सरगांव में मुस्लिम समाज के गरीब तबके के विकास के लिए गठित वक्फ बोर्ड की 27 एकड़ जमीन है. इस पर कुछ निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है. कमेटी की शिकायत पर वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जमीन का नामांतरण कब्जाधारियों के पक्ष में नहीं करने कहा था. इसके बाद भी जमीन कब्जाधारियों के नाम पर नामांतरित कर दी गई है.

इससे परेशान मुस्लिम जमात कमेटी ने अधिवक्ता बदरुद्दीन खान के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इसमें बताया गया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखे जाने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इसी बात से दुखी होकर कमेटी ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और कब्जाधारियों को पक्षकार बनाकर जनहित याचिका पेश कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी

याचिका में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर कब्जा हटाने की मांग की. इस मामले में आज एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति से संबंधित मामला है. जिसे किसी दूसरे ट्रिब्यूनल जैसे सिविल कोर्ट आदि में ले जाया जाना चाहिए. यह जनहित याचिका के चलने योग्य नहीं है. इस निर्देश के साथ ही याचिका समाप्त कर दी गई. अब याचिकाकर्ता के वकील ने वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रकरण पेश करने का निश्चय किया है.

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