रायपुर: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक ढांड ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और संचालन के संबंध में कालोनाइजर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में रेरा के सदस्य आर.के. टमटा, एन.के. असवाल और रेरा रजिस्ट्रार अनुप्रिया मिश्रा शामिल हुईं.
बैठक मे इन विषयों पर कालोनाइजर्स को किया गया निर्देषित
⦁ बैठक में सभी कालोनाइजर्स को अपने-अपने रेरा विनिर्दिष्ट खाते की जानकारी प्राधिकरण में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने के लिए निर्देशित किया.
⦁ बुक माइ शो के लिए कालोनाइजर्स के विक्रय किए गए भू-खंड, भवन तथा अपार्टमेंट की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमतः भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिए.
⦁ कालोनाइर्ज को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन में विकास कार्यों का जियो टैग फोटो भी अनिवार्य रूप से भेजने के लिए निर्देशित किया.
⦁ कालोनाइजर्स को रेरा कार्यालय में प्रोजेक्ट का ब्रोशर तीन-तीन प्रति में जमा कराने के लिए निर्देश दिए.
⦁ प्रोजेक्ट में कालोनाइजर, सी.ए., इंजीनियर और आर्किटेक्ट में बदलाव की सूचना प्राधिकरण में तुरंत भेजने के लिए निर्देश दिए.
रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड ने बताया कि
⦁ हर प्रोजेक्ट के रेरा विनिर्दिष्ट खाता का यूनिक खाता नंबर होना चाहिए.
⦁ रेरा विनिर्दिष्ट खाते में प्राप्तियों के खिलाफ कोई लोन स्वीकृत नहीं होना चाहिए.
⦁ रेरा अधिनियम, नियम और विनियम का प्रमोटर पालन नहीं करता है, तो प्रोजेक्ट के खातों से आहरण पर रोक लगाई जा सकती है.
⦁ रेरा विनिर्दिष्ट खाते से आहरण के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेक बुक आदि जारी नहीं की जा सकता.
⦁ आबंटितियों को प्रदाय ऋण की 70 प्रतिशत राशि रेरा विनिर्दिष्ट खाते में तथा शेष 30 प्रतिशत राशि रेरा नियमित खाते में जमा होनी चाहिए.