रायपुर : दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (covid New Variant Omicron) को देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने समुचित निगरानी और व्यापक सावधानी बरतने के निर्देश जारी (Instructions of Chhattisgarh Health Department 2021) किये हैं. विभाग ने सभी कलेक्टरों को कोविड-19 के नए वैरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये हैं. प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग, कोविड-19 जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारेंटाइन एवं कोरोना लक्षण सम्बन्धी जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है.
अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटने वालों की जानकारी लेने के निर्देश
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सर्विलेंस इकाई से समन्वय (Corona New Variant Latest News 2021) कर सभी जिलों को प्रतिदिन विदेशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर आने वालों की जानकारी लेने के निर्देश दिये हैं. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी सात दिनों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें सात दिनों के होम-क्वारेंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है. इन व्यक्तियों के आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने और रिपोर्ट के धनात्मक आने पर सैंपल को डब्ल्यूजीएस (Whole Genome Sequencing) जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिये गए हैं.
कम से कम 5 प्रतिशत सैंपल डब्ल्यूजीएस जांच के लिए भेजने के निर्देश
विभाग ने सभी जिलों को नए वैरिएंट (Alert Issued Regarding Omicron in chhattisgarh) से बचाव एवं उसकी त्वरित पहचान के लिए कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने कहा गया है. सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कोरोना जांच सुनिश्चित करने कहा गया है. नए वैरिएंट की पहचान एवं निगरानी के लिए रोज हर जिले को आरटीपीसीआर जांच (RTPCR Test in Chhattisgarh 2021) में धनात्मक आने वाले कम से कम पांच प्रतिशत सैंपलों को डब्ल्यूजीएस जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है. साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार (Covid Appropriate Behavior In chhattisgarh) जैसे मास्क लगाना, परस्पर दूरी एवं समय-समय पर हाथ धोने की आदतों के पालन के लिए कलेक्टरों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं.