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DKS hospital case: दिल्ली में गिरफ्तार PNB बैंक के पूर्व AGM सुनील अग्रवाल को मिली जमानत

PNB बैंक के पूर्व AGM सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है जिसके बाद उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है.

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Published : May 17, 2019, 9:57 AM IST

रायपुर: डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने घोटाले के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार और पीएनबी मुख्य ब्रांच रायपुर के तत्कालीन एजीएम सुनील अग्रवाल को दिल्ली में गिरफ्तार किया. हालांकि बाद में उन्‍हें जमानत भी मिल गई.

गिरफ्तार किए गए एडीएम को जमानत मिल गई है. ट्रांजिट रिमांड को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज किया है. इधर PNB ने भी इंटर्नल जांच शुरू की है.

सुनील अग्रवाल को मिली जमानत
गिरफ्तारी के बाद करीब ढाई बजे पंजाब नेशनल बैंक के एजीएम सुनील अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में सुनील अग्रवाल ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया, साथ ही ये भी बताया कि आज तक न तो उन्हें कोई नोटिस मिला और न ही FIR में उनका नाम दर्ज था, बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

लोन की रकम की थी स्वीकृत
बता दें कि सुनील अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉ. पुनीत गुप्ता को डीकेएस अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कराई थी. सुनील अग्रवाल की अनुशंसा पर ही पीएनबी ने लोन की रकम स्वीकृत की थी.

रायपुर: डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने घोटाले के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार और पीएनबी मुख्य ब्रांच रायपुर के तत्कालीन एजीएम सुनील अग्रवाल को दिल्ली में गिरफ्तार किया. हालांकि बाद में उन्‍हें जमानत भी मिल गई.

गिरफ्तार किए गए एडीएम को जमानत मिल गई है. ट्रांजिट रिमांड को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज किया है. इधर PNB ने भी इंटर्नल जांच शुरू की है.

सुनील अग्रवाल को मिली जमानत
गिरफ्तारी के बाद करीब ढाई बजे पंजाब नेशनल बैंक के एजीएम सुनील अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में सुनील अग्रवाल ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया, साथ ही ये भी बताया कि आज तक न तो उन्हें कोई नोटिस मिला और न ही FIR में उनका नाम दर्ज था, बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

लोन की रकम की थी स्वीकृत
बता दें कि सुनील अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉ. पुनीत गुप्ता को डीकेएस अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कराई थी. सुनील अग्रवाल की अनुशंसा पर ही पीएनबी ने लोन की रकम स्वीकृत की थी.

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