रायपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 साल पुराने केस में एक महिला डॉक्टर को सजा सुनाया है. रायपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर शकुन बागड़ी प्रसव के दौरान लापरवाही के लिए दोषी पाई गई है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला डॉक्टर शकुन बागड़ी को 1 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. महिला डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है.
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प्रसव से पहले हुई थी मौत
14 साल पहले बागड़ी नर्सिंग होम में लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी. 14 साल पहले मौसम श्रीवास्तव को प्रसव पीड़ा की वजह से बुढ़ापारा रायपुर स्थित बागड़ी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था. गर्भवती महिला को जब भर्ती कराया गया था तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन नर्सिंग होम में उसे ड्रिप के साथ इंजेक्शन दिया गया. इसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और प्रसव से पहले ही उसकी मौत हो गई. 14 साल तक चली इस लंबी लड़ाई में आखिरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कोर्ट ने महिला डॉक्टर शकुन बागड़ी को 1 साल की सजा सुना दी है. दोषी डॉक्टर शकुन बागड़ी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.