रायपुर : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को वाहन मालिकों से 3 अरब से अधिक रुपये की टैक्स वसूली करनी है. परिवहन विभाग बकाया टैक्स की वसूली के लिए अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. इसके लिए विभाग ने बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर रही है. इसके बाद उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू की जाएगी. राज्य में यह पहली मर्तबा होगा, जब परिवहन विभाग बकाया टैक्स की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई करेगा.
साल 2013 से अब तक 3 अरब की राशि बकाया
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 से अब तक विभाग को 22,021 वाहन मालिकों से क्वॉटर्ली और मंथली बकाया टैक्स की वसूली करनी है. इनमें से 6648 बस और 15373 ट्रकें शामिल हैं. इन दोनों की कुल बकाया राशि की बात की जाए तो 3 अरब से अधिक है. इनमें मालवाहक वाहनों के साथ निर्माण कार्यों में लगे वाहन भी शामिल हैं. इन वाहन मालिकों को एकमुश्त निपटान योजना की जानकारी देकर टैक्स जमा करने कहा गया. इसके बावजूद वे टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं. इस कारण विभाग कार्रवाई का मन बना चुका है.
रायपुर में है सबसे अधिक बकाया राशि
परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रायपुर के वाहन मालिकों से बकाया राशि की वसूली की जानी है. यदि बसों की बात करें तो रायपुर के 487 वाहन मालिकों से करीब 16 करोड़ रुपये का मंथली टैक्स वसूलना है. जबकि ट्रकों की बात करें तो 6638 ऐसे ट्रक हैं, जिनसे करीब 101 करोड़ रुपये क्वाटर्ली टैक्स की वसूली की जानी है. ट्रक और बस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7125 कुल वाहन होते हैं. उनसे विभाग को 1,181,349,638 रुपये बकाया राशि की वसूली करना है.
बकाया टैक्स नहीं किए जमा तो होगी संपत्ति कुर्क
संयुक्त परिवहन आयुक्त वेदव्रत सिरमौर (Joint Transport Commissioner Vedavrat Sirmour) ने बताया कि बसों और ट्रकों के लिए मंथली और क्वार्टरली टैक्स होते हैं. इसमें मंथली टैक्स 95 करोड़ रुपये बकाया है. वहीं क्वाटर्ली टैक्स 2 अरब के आसपास बाकी है, जिसकी वसूली की जाएगी. जबकि साल 2013 से 2021 तक में मंथली टैक्स करीब डेढ़ करोड़ की राशि वसूल की गई है. इसी अवधि में करीब 6.5 करोड़ की क्वार्टरली टैक्स की वसूली की गई है. बकाया की व्यापक रूप से वसूली की जाए, इसके लिए सभी आरटीओ और डीटीओ के माध्यम से वाहन मालिकों को एकमुश्त भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की गई है. इसके लिए उन्हें जानकारी दी जा रही है. यदि इनके द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई तो उनके विरुद्ध कुर्की के तहत कार्रवाई की जाएगी.