रायपुर: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर इसका गहरा असर पड़ा है. वहीं अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है. इन सबको ठीक करने के लिए भूपेश सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं. जिसके तहत नए पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठकें, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है. वहीं रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में कटौती के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं.
ट्रांसफर पर प्रतिबंध, आयोजनों के खर्चों में भी कटौती
सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति के मुताबिक ट्रांसफर पर प्रतिबंध है. ट्रांसफर सिर्फ समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा. विभागों को कम बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है. कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह का आयोजन किफायती रखने और अति आवश्यक बैठकों का आयोजन महंगे होटलों के बजाय शासकीय भवनों में करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही कहा गया है कि बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबीनार के माध्यम से आयोजित की जाएं.
एरियर, इन्क्रीमेंट पर भी रोक
सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बघेल सरकार ने इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी है. इसके अलावा नई भर्ती, एरियस, ट्रांसफर, बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा करने पर भी बैन लगा दिया गया है.
कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर भी कैंची चलाई गई है. 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के बीच कर्मचारियों और अधिकारियों के इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी गई है. राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि पीएसी की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर तमाम पदों पर सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बिना कोई भर्ती नहीं की जाएगी.
विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध
सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा. कुछ आपातकालीन स्थिति में ही इसकी अनुमति होगी. शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर भी प्रतिबंध रहेगा. गैरजरूरी सरकारी भ्रमण भी प्रतिबंधित रहेगा.
अनुपयोगी योजनाओं को खत्म करने के आदेश
आदेश में कहा गया है कि विभागों के अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रस्ताव प्रेषित किया जाए. वहीं पहले से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए. जो योजनाएं वर्तमान में अनुपयोगी हैं, उन्हें समाप्त किया जाए. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नए वाहनों की खरीदी भी प्रतिबंधित रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए आवश्यक वाहनों का क्रय वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा.
इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल की जानी है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्च के उचित प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों का विकास कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई फैसले लिए हैं.
31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे निर्देश
वित्त विभाग के जारी आदेश राज्य के शासकीय विभागों, कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होंगे. ये निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे. इस संबंध में वित्त विभाग ने बुधवार को मंत्रालय से सभी विभागों सहित अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है.